दुष्कर्म के आरोपित को सश्रम कारावास
दुष्कम के आरोपी को सश्रम कारावास जिला जज तृतीय संजय उपाध्याय के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोप में दोषी पाकर बसंतराय थाना क्षेत्र के पचुआकिता का निवासी बृजेश कुमार पासवान को 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं ?3000 जुर्माना भरने की सजा सुनाई । जुर्माना अदा नहीं करने पर 3 माह कारावास की सजा काटनी होगी ।वही पीड़िता को प्रतिकर मुआवजा के रूप में ?10000 भुगतान करने का निर्देश दिया गया । भुगतान नहीं करने की स्थिति में 1 साल सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी । मामले को लेकर वसन्तराय थाना में दर्ज प्राथमिकी में पचुआकिता निवासी पाचू ततबा ने कहा है कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 2
गोड्डा : जिला जज तृतीय संजय उपाध्याय के न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के आरोप में दोषी पाकर बसंतराय थाना क्षेत्र के पचुआकिता गांव निवासी बृजेश कुमार पासवान को 4 वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त 3 माह कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं पीड़िता को प्रतिकर मुआवजा के रूप में 10 हजार रुपए भुगतान का निर्देश दिया गया। भुगतान नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। मामले को लेकर बसंतराय थाना में दर्ज प्राथमिकी में पचुआकिता निवासी पांचू ततबा ने कहा कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 28 मार्च को दोपहर एक बजे शौच के लिए घर से बाहर गई थी। अचानक बृजेश कुमार पासवान ने उसे पकड़ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस बीच गांव के अनिल ततवा के हो हल्ला करने पर वह भाग गया। उसके बाद आरोपित के घर कहने गया तो पीड़िता के परिजनों के साथ गाली गलौज किया गया। इस को लेकर बृजेश कुमार पासवान एवं पिता मकेश्वर कुमार पासवान को आरोपी बनाया गया था। न्यायालय ने बृजेश कुमार पासवान को दोषी करार देते हुए मकेश्वर पासवान को रिहा करने का आदेश दिया।