दुष्कर्म के आरोपित को दस साल कारावास की सजा
जिला जज तृतीय संजय उपाध्याय के न्यायालय ने नाबालिग के साथ बहला- फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी पथरगामा थाना क्षेत्र के धमसाय निवासी सुमन कुमार को दोषी पाकर दस वर्ष कारावास सहित पांच हजार रूपये जुर्माना भरने व पीड़िता को 25 हजार रूपये मुआवजा देने का निर्देश दिया
गोड्डा : जिला जज तृतीय संजय उपाध्याय के न्यायालय ने नाबालिग के साथ बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपित पथरगामा थाना क्षेत्र के धमसाय निवासी सुमन कुमार को दोषी पाकर दस वर्ष कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना भरने व पीड़िता को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजा की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा प्रतिकर मुआवजा को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से उचित पहल करने को कहा गया। महिला थाना में 12 फरवरी 17 को दर्ज प्राथमिकी में 15 वर्षीय पीड़िता ने कहा था कि वह 08 फरवरी की शाम गोड्डा मेला देखने गयी थी। वहां धमसाय के सुमन कुमार ने उसे बहला- फुसलाकर शिवपुर के नदी किनारे स्थित घर में ले गया। जहां उसके साथ रातभर दुष्कर्म किया और सुबह घर से निकाल दिया। जब उसके पिताजी को मालूम हुआ तो उसने घर जाकर खोजबीन किया तो वह लड़का वहां से भाग गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय के समक्ष दस गवाहों का परीक्षण कराया गया। उभय पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपित को दोषी पाकर 10 वर्ष कारावास व पांच हजार जुर्माना व 25 हजार रुपये मुआवजा भरने का निर्देश दिया।