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बाल विवाह रोकने पहुंचा प्रशासन

महागामा उपायुक्त भोर सिंह यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि महागामा प्रखंड की दियाजो

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Jul 2021 07:24 PM (IST)Updated: Thu, 15 Jul 2021 07:24 PM (IST)
बाल विवाह रोकने पहुंचा प्रशासन
बाल विवाह रोकने पहुंचा प्रशासन

संवाद सूत्र, महागामा : उपायुक्त भोर सिंह यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि महागामा प्रखंड की दियाजोरी पंचायत के एक गांव में एक किशोरी की शादी तय की गई है। इस सूचना पर बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार के नेतृत्व में महागामा प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण चौधरी, थाना प्रभारी कृष्णा कुमार, यूनिसेफ एक्शन एड के अमित कुमार व पुलिस बल ने मामले की छानबीन कर बाल अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की व प्रशासन की तत्परता से बाल विवाह रोक दिया गया।वहीं बाल संरक्षण की टीम ने स्वजनों व ग्रामीणों को जागरूक करते हुए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी और स्वजनों को समझाया कि लड़की की शादी कम उम्र में नहीं करना है। स्वजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की जानकारी दी गई। इसके तहत मिलने वाली सजा के बारे में बताया गया। वहीं काफी समझाने बुझाने के बाद बच्ची के स्वजन शादी स्थगित करने पर राजी हुए और बच्ची के स्वजनों ने बच्ची की शादी 18 वर्ष होने के बाद करने का शपथ पत्र देने को राजी हुए।

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