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साइबर अपराध में तीन साल की सजा

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी शंकर कुमार महाराज की अदालत ने साइबर अपराध के मामले में

By JagranEdited By: Published: Fri, 04 Jan 2019 09:32 AM (IST)Updated: Fri, 04 Jan 2019 09:32 AM (IST)
साइबर अपराध में तीन साल की सजा
साइबर अपराध में तीन साल की सजा

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी शंकर कुमार महाराज की अदालत ने साइबर अपराध के मामले में आरोपित धर्मेद्र महतो को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही धोखाधड़ी, जालसाजी आदि मामलों में भी तीन-तीन साल की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। इन धाराओं में कुल 19 हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का भी आदेश दिया गया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। गिरिडीह न्यायालय में साइबर अपराध के मामले में यह पहली सजा किसी आरोपित को सुनाई गई है। सजायाफ्ता धमेंद्र बोकारो जिले के जरीडीह का रहने वाला है। घटना के बाद से ही वह जेल में बंद था।

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एक लाख साठ हजार की हुई थी ठगी: निमियाघाट थाना क्षेत्र में हुई इस साइबर अपराध की घटना को लेकर आलेश्वर पंडित ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कहा था कि सात जुलाई 2017 को उसके खाते से एक लाख साठ हजार रुपये की निकासी की गई थी। बैंक अधिकारी बनकर आरोपित ने ठगी की थी। इसमें अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सर्वेश आनंद ¨सह ने आठ गवाहों का परीक्षण कराया। साथ ही बैंक के दस्तावेज, खाता और अवैध निकासी कर दूसरे के खाते में ट्रांसफर भेजने का साक्ष्य की पुष्टि कराई थी। न्यायालय में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का कोई जवाब बचाव पक्ष के अधिवक्ता नहीं दे सके। इसी आधार पर न्यायालय ने धर्मेंद्र को सजा सुनाई। इस बारे में प्रभारी लोक अभियोजक सुनीलचंद्र श्रीवास्तव ने एसपी सुरेंद्र कुमार झा को सूचित करते हुए पत्र लिखा है। साथ ही सहायक लोक अभियोजक सर्वेश आनंद ¨सह को सम्मानित करने के लिए अनुशंसा की है।


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