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दूसरे राज्यों से आनेवालों को रहना होगा होम क्वारंटाइन

उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के द्वारा पत्र प्रेषित कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया कि जिले में अन्य राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को होम क्वॉरेंटाइन करने से संबंधित दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के अनुश्रवण दलों का गठन करते हुए अन्य राज्यों से आने वाले सभी व्यक्तियों के द्वारा होम क्वॉरेंटाइन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Aug 2020 06:41 PM (IST)Updated: Sat, 01 Aug 2020 06:41 PM (IST)
दूसरे राज्यों से आनेवालों को रहना होगा होम क्वारंटाइन
दूसरे राज्यों से आनेवालों को रहना होगा होम क्वारंटाइन

गिरिडीह : दूसरे राज्यों से जिला में आनेवालों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के सभी बीडीओ को पत्र प्रेषित किया है, जिसमें कहा है कि अन्य राज्यों से आनेवालों को होम क्वारंटाइन कराएं। विभिन्न प्रकार के अनुश्रवण दलों का गठन कर आनेवाले व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने का निर्देश दें। वर्तमान में जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है। वेबसाइट पर आनेवालों के पंजीकरण की स्थिति को देखने से ज्ञात होता है कि वर्तमान में भी वृहत संख्या में प्रवासी लोगों का आगमन जिले में हो रहा है। ऐसे में उन्हें होम क्वारंटाइन करते हुए उनसे नियमों का पालन कराएं। ऐसे व्यक्ति होम क्वारंटाइन में रहते हुए नियमों का पालन किए जा रहे हैं या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए सभी बीडीओ अपने-अपने प्रखंड के बीईईओ व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आदेश दें। उन्हें कहें कि उनके ग्राम में आनेवाले सभी व्यक्तियों को शिक्षक, सेविका व सहायिका होम क्वारंटाइन की मुहर लगाएं एवं शपथ पत्र प्राप्त करें। ऐसे व्यक्ति के घर की बाहरी दीवार या दरवाजे पर होम क्वारंटाइन का पूर्ण विवरण एवं उनकी अवधि का उल्लेख करते हुए स्टीकर व पोस्टर चिपकाएं। इसकी मॉनिटरिग को लेकर मोबाइल एप्प उस व्यक्ति के मोबाइल में डाउनलोड कराएं ताकि उसके माध्यम से भी इसका अनुश्रवण किया जा सके। एप्प के इंस्टालेशन में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसके समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल करें या जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी (एनआइसी) से संपर्क कर जानकारी प्राप्त करें। ऐसे व्यक्तियों के घोषणा पत्र की प्रति संबंधित बीडीओ को उपलब्ध कराएं।

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