बगोदर दंगा के 21 आरोपितों के खिलाफ अभियोजन की अनुशंसा
गिरिडीह बगोदर थाना अंतर्गत तिरला गांव के 2017 के रामनवमी जुलूस पर हमला करने के आरोपि
गिरिडीह : बगोदर थाना अंतर्गत तिरला गांव के 2017 के रामनवमी जुलूस पर हमला करने के आरोपितों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस मामले को लेकर 21 आरोपितों के खिलाफ दंगा का मुकदमा चलाने की अनुशंसा राज्य सरकार से की है। एसपी एवं लोक अभियोजक रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने यह अनुशंसा की है।
आरोपितों के खिलाफ 153 ए एवं 295 ए भादवि जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने से संबंधित है, के अंतर्गत अभियोजन चलाने की स्वीकृति मांगी गई है। जिन 21 आरोपितों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है उनमें से 20 बगोदर के तिरला एवं एक सरिया के मोकामो के रहनेवाले हैं।
इन आरोपितों के खिलाफ की गई अनुशंसा : बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला गांव के शहजाद अंसारी, शाहिद अंसारी, इसराफिल अंसारी, मुशरफ अंसारी, अजरूद्दीन अंसारी, मुमताज अंसारी, अनवर अंसारी, सरफुद्दीन अंसारी, लतीफ अंसारी, उस्मान अंसारी, क्यूम अंसारी, दिल मोहम्मद अंसारी, इशाक अंसारी, असगर अंसारी, शमशुद्दीन अंसारी, आजाद अंसारी, खलील अंसारी, इब्राहीम अंसारी, शेखावत अंसारी, शमशुद्दीन अंसारी एवं सरिया थाना क्षेत्र के मोकामो गांव मौलाना रियाज के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति के लिए अनुशंसा की गई है।
क्या था मामला : पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि बगोदर थाना क्षेत्र के तिरला गांव में पांच अप्रैल 2017 की शाम प्रशासन से अुनमति लेकर रामनवमी जुलूस निकाला गया था। असामाजिक तत्वों ने जुलूस पर पथराव किया था। फायरिग भी की गई थी। तलाशी लेने पर मस्जिद में हरवे-हथियार से लैस 20 से 25 लोग हमले की नीयत से मौजूद थे। तिरला मस्जिद के मौलाना मो. रियाज मुख्य षड़यंत्रकारी थे।