ट्रेड लाइसेंस के लिए अब गैर आवासीय होल्डिग कर का भुगतान अनिवार्य
जागरण संवाददाता धनबाद नगर निगम क्षेत्र में व्यापार अनुज्ञप्ति यानी ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के
जागरण संवाददाता, धनबाद : नगर निगम क्षेत्र में व्यापार अनुज्ञप्ति यानी ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अब होल्डिग अनिवार्य कर दिया गया है। गैर आवासीय होल्डिग कर का भुगतान करने के बाद ही निगम से ट्रेड लाइसेंस मिलेगा। अभी तक ऐसा नहीं था। इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण एवं वसूली) नियमावली 2013 के तहत इसका निर्धारण किया गया है। इसमें कहा गया है कि अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पहले निगम में गैर आवासीय होल्डिग कर का भुगतान करें। इसकी रसीद ट्रेड लाइसेंस के आवेदन के साथ नगर निगम कार्यालय में जमा करें। इसके बाद कार्यालय से इसकी स्वीकृति मिलेगी। पहले से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों पर भी यह नियम लागू होगा। यूजर चार्ज में नहीं मिलेगी छूट, वसूली के लिए एजेंसी की तलाश जारी :
तमाम विरोध के बावजूद नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि उपभोक्ताओं को सुविधा देने और घर-घर कचरा संग्रहण के एवज में निगम यूजर चार्ज वसूलेगा। मैनपावर की कमी होने के कारण वसूली की गति धीमी है। इसे तेज करने का प्रयास जारी है। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने बताया कि घर-घर कचरा संग्रहण कर रही एजेंसी रैमकी ने यूजर चार्ज वसूलने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसके एवज में प्रतिमाह 20 लाख रुपये की मांग की। रैमकी का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया है। यूजर चार्ज वसूलने के लिए एजेंसी की तलाश की जा रही है। एजेंसी वसूली करे और आमदनी में से कुछ कमीशन रखकर शेष निगम में जमा कर दे। इसी आधार पर नई एजेंसी को यूजर चार्ज वसूलने का काम दिया जाएगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार लोगों की जेब अधिक हल्की होगी। यूजर चार्ज की दर बढ़ा दी गई है। आवासीय भवन के यूजर दर में 30 से 50 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। कई व्यापारी ट्रेड लाइसेंस को ही होल्डिग मानकर चल रहे हैं। इसलिए होल्डिग टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं। दोनों का अलग-अलग टैक्स निर्धारण होता है। होल्डिग टैक्स जमा नहीं होने से निगम को राजस्व का नुकसान हो रहा था। अब ऐसा नहीं होगा। कुछ बड़े बकाएदारों से भी वसूली करने का लक्ष्य है। इसके लिए टीम बनाई गई है। एक से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलेगा।
- सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त