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सेंट्रल जेल में लगी आनलाइन अदालत

जागरण संवाददाता गिरिडीह गिरिडीह केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के लिए आनलाइन जेल

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Sep 2021 07:54 PM (IST)Updated: Sun, 19 Sep 2021 07:54 PM (IST)
सेंट्रल जेल में लगी आनलाइन अदालत
सेंट्रल जेल में लगी आनलाइन अदालत

जागरण संवाददाता, गिरिडीह : गिरिडीह केंद्रीय कारा में काराधीन बंदियों के लिए आनलाइन जेल अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर लगा। इसमें डालसा के सचिव संदीप कुमार बर्तम, न्यायिक दंडाधिकारी एडिथ होरो और प्रशिक्षु न्यायिक दंडाधिकारी इशराक जेया खान उपस्थित थे। संदीप कुमार बर्तम ने बंदियों को संविधान प्रदत्त कानूनी अधिकारों के बारे में तथा डालसा के बंदियों को प्रदान की जानेवाली विधिक सहायता के बारे में जानकारी दी।

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कहा कि बंदियों के जीवन की रक्षा करना जेल प्रशासन एवं न्याय प्रशासन का कर्तव्य है। सभी बंदी वैश्विक महामारी कोरोना में अपने आप को सुरक्षित रख सकें, इसके लिए उन्हें मूलभूत आवश्यक संसाधनों को मुहैया कराना जेल प्रशासन का दायित्व है। उन्होंने कारा प्रशासन को निर्देश दिया कि जेल के सभी वार्डों में लगातार सैनिटाइजेशन तथा हाथ धोने के लिए हैंडवाश व साबुन की समुचित व्यवस्था रखें। बंदियों को आपस में उचित दूरी बनाकर रहने के लिए निरंतर जागरुक करते रहें। काराधीन बंदियों विशेषकर महिला बंदियों एवं बच्चों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

जेल में प्रतिनियुक्त पारा लीगल वालंटियर्स को भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए आम बंदियों के बीच सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने का निर्देश दिया। यह निर्देश भी दिया गया कि इस कोविड संक्रमण के दौर में कोई भी बंदी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं रहे इसके लिए वे सभी निरंतर आम बंदियों से संपर्क में रहें। यदि किन्हीं को निश्शुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता हो तो उसका आवेदन तुरंत कारा प्रशासन के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के ईमेल आइडी पर भेजें। उन बंदियों को तत्काल विधिक सहायता के तौर पर निश्शुल्क अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। एडिथ होरो ने बंदियों को अधिकारों के बारे में जानकारी दी। साथ ही बंदियों के प्रश्नों का जवाब दिया।


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