दहेज हत्या के मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा Giridih News
Dowry Murder Case. झारखंड के गिरिडीह में दहेज हत्या में कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुुनाई है।
जागरण संवाददाता, गिरिडीह। जिला जज चार डीएन मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को दहेज हत्या के मामले में पति लखन दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत सोमवार को ही दहेज हत्या में पति लखन दास को दोषी करार दे चुकी थी।
दोषी लखन को सजा सुनाने के लिए सेंट्रल जेल गिरिडीह से अदालत लाया गया था। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां कम से कम सजा देने की अपील की, वहीं अभियोजन पक्ष ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
घटना तराटांड़ थाना क्षेत्र के भंडारीडीह की है। इस मामले के सूचक परमेश्वर रविदास ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसकी छोटी बेटी बसंती देवी उर्फ बासो की शादी छह साल पूर्व लखन दास के साथ हुई थी। शादी के कुछ साल बाद उसके पति, सास व ससुर दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। पहले दहेज में रंगीन टीवी की मांग की, जिसे सूचक ने दिया। इसके बाद फिर से दहेज में बाइक की मांग करने लगे।
दहेज की मांग पूरी नही होने पर 10 अप्रैल, 2016 को उसकी हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया। इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की थी। वही, अन्य आरोपितों के खिलाफ अनुसंधान जारी रखी थी। न्यायालय में अभियोजन के तरफ से 11 गवाहों का परीक्षण कराया गया।
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