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दूसरे अभ्यर्थी की सभा में विघ्न डालना गैरकानूनी

जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों-अभ्यर्थियों की बैठक हुई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Apr 2019 12:07 AM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2019 06:37 AM (IST)
दूसरे अभ्यर्थी की सभा में विघ्न डालना गैरकानूनी
दूसरे अभ्यर्थी की सभा में विघ्न डालना गैरकानूनी

जागरण संवाददाता, गिरिडीह: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों-अभ्यर्थियों की बैठक हुई। इसमें व्यय प्रेक्षक अनिल शशिधरण ने कहा कि पार्टी के जिलाध्यक्ष का खर्च पार्टी के खाते में जाएगा। सभी अभ्यर्थी व्यय का पूरा ब्योरा रखें एवं निर्धारित तिथियों पर इसकी जांच अवश्य करा लें। उपायुक्त ने कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के सभी अभ्यर्थी घोषित हो चुके हैं। राजनीतिक पार्टी या अभ्यर्थी को चंदा या डोनेशन का भी हिसाब रखना है। 10 हजार रुपये से अधिक भुगतान ड्राफ्ट या ऑनलाइन के माध्यम से करना है। वाहन में चलने से पहले अनुमति लेनी है। सभा, जुलूस, बैठक आदि के लिए आवेदन करना होगा। साथ ही फॉर्म डी वन देना होगा, जिसमें होने वाला व्यय का आकलन होगा। व्यय कोषांग द्वारा शैडो रजिस्टर भी तैयार किया जाएगा।

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शराब पीने पर मनाही: उपायुक्त ने बताया कि कोई भी अभ्यर्थी सभा में किसी को शराब का सेवन नहीं करने देंगे। साथ ही दूसरे अ‌िर्भ्यथयों की सभा में भी विघ्न नहीं डालेंगे। पोलिग स्टेशन या उसके आसपास प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे। मतदान के दिन पोलिग स्टेशन में हथियार लेकर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को सुरक्षा की आवश्यकता हो तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

सिर्फ एक बैनर और एक ही झंडा लगेगा चुनाव कार्यालय में: चुनाव कार्यालय में एक झंडा एवं एक ही बैनर लगाया जा सकता है। उपायुक्त ने बताया कि निर्वाचन आयोग भारत सरकार का निर्देश है कि बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट के पीछे के रबर पैट को बदला जाना है। यह कार्य इसीआइएल के अभियंता करेंगे। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को इसे बदलने की पद्धति को पावर प्रेजेंटेशन द्वारा दिखाया गया।

व्यय पंजी की जांच की तिथि निर्धारित: सहायक उपायुक्त वाणिज्य कर शंकर दयाल ने कहा कि अ‌िर्भ्यथयों को अपनी व्यय पंजी की जांच करानी है। इसके लिए 24 व 28 अप्रैल तथा 2 मई की तिथि निर्धारित की गई है। अपने व्यय की जांच नहीं कराने वाले अ‌िर्भ्यथयों से कारण पृच्छा की जाएगी। अ‌िर्भ्यथयों को साउंड सिस्टम, डीजल, वाहन का कैश मेमो गार्ड फाइल में क्रमवार ढंग से रखना होगा। चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख निर्धारित है। चुनाव के लिए खोले गए खाते से ही सारा खर्च किया जाना है। यदि वे कोई सभा करते हैं तो मंच का आकार, कुर्सी आदि का ब्योरा देना होगा।

जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रश्मि सिन्हा ने विज्ञापन प्रमाणीकरण की जानकारी दी। कहा कि कोई भी विज्ञापन प्रिट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, बल्क एसएमएस आदि में कराने से पहले उसका एमसीएमसी से प्री सर्टिफिकेशन कराना अनिवार्य है।


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