मुखिया के खिलाफ ग्रामसभा, लगे गंभीर आरोप
जमुआ (गिरिडीह) : पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मुखिया को ग्रामसभा एवं पंचायत समिति सदन को वि
जमुआ (गिरिडीह) : पंचायती राज अधिनियम के अनुसार मुखिया को ग्रामसभा एवं पंचायत समिति सदन को विश्वास में लेकर ही कार्य करना चाहिए। इनकी अनदेखी करना सरासर गलत है। यह बातें जमुआ की प्रमुख सुलोचना देवी ने पालमो पंचायत के सूरजा गांव में मुखिया नंदकिशोर रजक की कथित मनमानी के खिलाफ पंचायत समिति सदस्य सोनिया देवी की आयोजित ग्रामसभा में कही।
कहा कि कार्यकारिणी एवं पंचायत समिति सदन के निर्णय के विरूद्ध कार्य करनेवाले जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उप प्रमुख चंद्रशेखर राय ने कहा कि मुखिया जनभावनाओं का सम्मान करें और सभी प्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल से कार्य करें। भाकपा माले नेता एवं पालमो के पूर्व मुखिया अशोक पासवान ने कहा कि मुखिया मनमानी पर उतर आए हैं। जनता का खून चुसा जा रहा है। बिचौलियों की मिलीभगत से योजनाएं बेची जा रही हैं। कहा कि जनता के हक हकूक की लड़ाई में वे कमर कसकर खड़े हैं। किसी की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। ग्रामसभा का आयोजन करनेवाली पंचायत समिति सदस्य ने मुखिया पर कार्यकारिणी के निर्णय के विरूद्ध कार्य करने, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, 14 वें वित्त एवं मनरेगा में खुलेआम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ग्राम सभा में चकमंजो की पंसस मीना देवी, मेढ़ो चपरखो के पंसस रणबहादुर पासवान, जनार्दन पांडेय, महेश यादव, तेजो रजक, भोला पासवान, नरेश यादव, प्रदीप रजक, पप्पू रजक, सावित्री देवी, रूपनी देवी, अनिता देवी, संगीता देवी, मालती देवी आदि ने विचार रखे। हालांकि उक्त ग्रामसभा में मुखिया उपस्थित नहीं थे। बताया कि उन्हें इसमें बुलाया ही नहीं गया है। कहा कि वे सारे कार्य पंचायती राज एक्ट एवं अफसरों के निर्देश के अनुसार करते हैं। कतिपय लोग उन पर दबाव बनाने के लिए विरोध करते हैं तो कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए। चुनाव के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए उनका कृत्रिम विरोध किया जा रहा है।