चापाकल को भगवा रंग से रंगा, भाजपा जिलाध्यक्ष पर प्राथमिकी
विधान सभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में बुधवार को चुनाव आयोग की तीसरी चाबुक भारतीय जनता पार्टी पर चली। पार्टी को चापानल को भगवा रंग से रंगकर चुनावी कार्यालय से मेल कराने की मंशा उल्टा पड़ गया और आचार संहिता उल्लंघन के जाल में फंसना पड़ा। इसके तहत नगर थाने में उड़दस्ता फिल्ड यूनिट हेड सह लघु सिचाई विभाग के कनीय अभियता
गिरिडीह : विधानसभा चुनाव को ले लागू आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में बुधवार को चुनाव आयोग का चाबुक भारतीय जनता पार्टी पर चला। पार्टी पर चापाकल को भगवा रंग से रंगकर चुनावी कार्यालय से मेल कराने की मंशा उल्टी पड़ गई और आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हो गया। इसके तहत नगर थाने में उड़नदस्ता फिल्ड यूनिट हेड सह लघु सिचाई विभाग के कनीय अभियंता बिरेन्द्र उरांव के आवेदन पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पर अचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई है। उड़नदस्ता टीम के प्रभारी ने यह प्राथमिकी मकतपुर बाजार व भाजपा के चुनावी कार्यालय के बगल स्थित एक सरकारी चापाकल को भगवा रंग में रंगते हुए पार्टी कार्यालय के रंग से उसका मिलान कराने से संबंधित समाचार पत्र में प्रकाशन होने पर मामले का सत्यापन करने के बाद कराई है। थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि विधान सभा चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता उल्लंघन की नगर थाने में यह तीसरी प्राथमिकी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि विधान सभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर इससे पूर्व दो प्राथमिकी उड़नदस्ता टीम के वरीय पदाधिकारी के आवेदन पर नगर थाने में दर्ज की जा चुकी है। इसके तहत पांच नवंबर को चुनाव आयोग के एप्प सी विजील एप पर आई शिकायत के सत्यापन के बाद महिला कॉलेज के पास एक सरकारी पोल पर से भाजपा का झंडा जब्त करते हुए जिला अध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वहीं आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित दूसरी प्राथमिकी 18 नवंबर को बगैर अनुमति के जल सहियाओं की भीड़ इकट्ठा कर मोहलीचुआं स्थित किरण पब्लिक स्कूल परिसर में सभा करने पर कर्मचारी नेता अशोक कुमार सिंह व स्कूल के निदेशक पर की गई थी।