शशि यादव अपहरण कांड के तीसरे अपराधी को भी उम्रकैद
जिला जज दो कुमार दिनेश की अदालत ने शुक्रवार को फिरौती के लिए नबालिग छात्र के अपहरण के मामले में अभियुक्त प्रदीप गोश्वामी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।साथ ही कुल 30 ह•ार रुपए अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया है।जुर्माना राशि जमा नही करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।अभियुक्त प्रदीप को अपहरण के एक आरोप में जहां आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।वही अन्य धारा में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।दोनो स
गिरिडीह: जिला जज दो कुमार दिनेश की अदालत ने शुक्रवार को फिरौती के लिए नाबालिग छात्र के अपहरण के मामले में अभियुक्त प्रदीप गोस्वामी को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का आदेश दिया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। अभियुक्त प्रदीप को अपहरण के एक आरोप में जहां आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो वहीं अन्य धारा में सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। घटना धनवार थाना क्षेत्र के कैलपुर गांव में 24 नवंबर 2014 को हुई थी। इस कांड के सूचक जीवलाल सिंह यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उसका 15 साल का बेटा शशि स्कूल गया था। दोपहर वापस लौटते वक्त प्रदीप सिंह, अरुण यादव, प्रदीप गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी आदि मिलकर उसे सिनेमा दिखाने के बहाने अपहरण कर ले गए। बदमाश शशि को धनवार से कोडरमा जिला ले गया। पहले मरकच्चो फिर जंगल के पास ले जाकर रात भर रखा। पुलिस की सक्रियता से छापेमारी कर अपहृत को बरामद किया गया था। निर्णय को लेकर अभियुक्त को सेंट्रल जेल से कड़ी सुरक्षा में न्यायालय लाया गया था। सजा सुनाए जाने के बाद उसे वहीं वापस भेज दिया गया।
पूर्व में दो लोगों को हो चुकी है सजा: इस मामले में पुलिस ने पांच अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय में वाद लंबित रहने के दौरान दो अभियुक्त प्रदीप गोस्वामी और दिनेश अनुपस्थित हो गए। प्रदीप ने इस मामले में कई माह बाद सरेंडर किया। न्यायालय से इस वाद को अलग कर ट्रायल चलाया गया। एक अभियुक्त की मौत हो गई थी। शेष दो अभियुक्त अरुण यादव और प्रदीप सिंह को न्यायालय में पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। दोनों अभी दूसरे मामले में कोडरमा जेल में बंद हैं। एक अभियुक्त का मामला अभी भी लंबित है। सभी के खिलाफ सूचक और विक्टिम समेत अन्य गवाहों ने न्यायालय में गवाही दी थी।