बिनोद हत्याकांड में पांच दोषी करार, सजा कल
बिनोद हत्याकांड में पांच दोषी करार बुधवार को होगा सजा का एलान

बिनोद हत्याकांड में पांच दोषी करार, सजा कल
अंजनी सिन्हा, गिरिडीह : सात साल पूर्व गिरिडीह मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कजरो में हुए विनोद यादव हत्याकांड में न्यायालय ने पांच लोगों को दोषी पाया है। जिला जज तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर की अदालत ने आरोपित प्रकाश यादव, द्वारिका यादव, दिनेश यादव, फाल्गुनी यादव और भरत यादव को बिनोद यादव के हत्या में दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सभी दोषियों के सजा की बिंदु पर सुनवाई बुधवार को होगी।
सोमवार दोपहर बाद न्यायालय ने सभी आरोपितों को बिनोद यादव के हत्याकांड में दोषी करार दिया था। घटना 16 जून 2015 की सुबह छह बजे की है। इस कांड के सूचक मृतक बिनोद यादव के भाई हरिहर यादव ने मुफ्फसिल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपने प्राथमिकी में कहा था कि उसका भाई घर के पास उसके जमीन पर अवैध रूप से निर्माण को रोकने गया था। सभी रिश्तेदार पांच लोग उनकी जमीन में जबरन खूटा गाड़ कर निर्माण की तैयारी कर रहा था। जब उसके भाई को यह जानकारी हुई तो वह भी मना करने गया था। मना करने पर सबने मिलकर बिनोद यादव को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में अभियोजन के तरफ से एपीपी सुधीर कुमार ने गवाहों का परीक्षण कराया व बहस की थी। बचाव पक्ष से अधिवक्ता बालगोविंद साहू ने बहस की थी।
Edited By Jagran