मां दुर्गा की प्रतिमा पांच फीट से अधिक नहीं होगी ऊंची : उपायुक्त
संवाद सहयोगी गढ़वा नवरात्र व दुर्गापूजा में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने को ले सोमवार
संवाद सहयोगी, गढ़वा : नवरात्र व दुर्गापूजा में कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन कराने को ले सोमवार को उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ समाहरणालय के सभागार में बैठक की। इस दौरान दुर्गा पूजा को लेकर उपायुक्त राजेश कुमार पाठक व पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने लोगों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए सामान्य ढंग से त्योहार मनाने की अपील की। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर भव्य पंडाल बनाना प्रतिबंधित है। पूजा का प्रदर्शन छोटे पंडालों में करें। पूजा पंडाल निर्माण की स्वीकृति केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर ही होगी। दुर्गा पूजा पंडाल को सभी तरफ से बैरिकेडिग करना अनिवार्य है तथा भक्त पंडाल में प्रवेश के बिना बैरिकेडिग के बाहर से दर्शन कर सकते हैं। उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किसी भी विषय या थीम पर आधारित नहीं होगा। पंडाल के आसपास साज सज्जा वर्जित होगी साथ ही तोरण द्वार के निर्माण के लिए अनुमति नहीं दी गई है। गाइडलाइन के अनुरूप मां दुर्गा की प्रतिमा पांच फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मंत्र, पाठ, आरती के सीधा प्रसारण के लिए सार्वजनिक संबोधन प्रणाली के उपयोग की अनुमति हैं। पूजा समिति के सभी सदस्य, पुजारी, स्वयंसेवक जो पंडाल में उपस्थित हों उन्हें कोविड-19 का कम से कम एक टीका लगा होना अनिवार्य किया गया है। हीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर किसी भी तरह के मेले का आयोजन प्रतिबंधित है। साथ ही मूर्ति विसर्जन के जुलूस की अनुमति नहीं दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही मूर्ति विसर्जन की अनुमति दी गई है। पंडाल के पूरे क्षेत्र में खाने-पीने के सामान का स्टॉल, खोमचा, ठेला आदि लगाना प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल में आयोजकों, पुजारियों एवं पंडाल के सदस्य, कर्मचारियों की एक समय में 25 से अधिक की संख्या की अनुमति नहीं है। पूजा पंडाल के पूरे क्षेत्र में संगीत का कोई मनोरंजक, सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई है। पंडाल के निर्माण के लिए किसी भी सड़क को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर गरबा, डांडिया कार्यक्रम के आयोजन की भी अनुमति नहीं दी गई है। रावण दहन कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर करने की अनुमति नहीं है क्योंकि इससे भारी भीड़ उमड़ती है। सार्वजनिक स्थलों पर लोग चेहरे पर फेसकवर, मास्क पहनकर रहेंगे। पंडाल में 18 वर्ष से कम आयु बच्चों की उपस्थिति की भी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। उपायुक्त ने कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संगठन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तक तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।