तंबाकू खाकर थूकने पर होगा जुर्माना
दुमका उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नोबेल कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इस महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
-डीसी ने जारी किया आदेश
- सार्वजनिक जगहों व कार्यालयों में तंबाकू खाने पर प्रतिबंध
जागरण संवाददाता, दुमका: उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नोबेल कोरोना वायरस को विश्वव्यापी महामारी घोषित किया गया है। संपूर्ण भारतवर्ष में भी कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इस महामारी के रोकथाम एवं बचाव हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस एक संक्रामक महामारी है। तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। उपायुक्त ने कहा कि जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, सभी स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों, सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित किया जाता है। यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा आगंतुक नियम का उल्लंघन करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। 6 माह की अवधि तक का कारावास अथवा 200 तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। तंबाकू का सेवन कर थूकना एक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है और यह संचारी रोगों के फैलने का प्रमुख कारण बन सकता है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना, इंसेफेलाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू इत्यादि के संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है। तंबाकू सेवन करने वाले व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैला कर वातावरण को दूषित करते हैं जिससे कोरोना वायरस सहित विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने की परिस्थिति तैयार होती है।