दुमका जिले में अगले आदेश तक लगी धारा 144
जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने को विवश कर दिया है।
जिला में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने को विवश कर दिया है। शनिवार को जिला प्रशासन ने अगले आदेश तक जिले में धारा 144 यानी निषेधाज्ञा लागू कर दी है। अब पांच से अधिक लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकेंगे।
एसडीओ महेश्वर महतो ने जारी आदेश में कहा है कि जिले में कोरोना मरीज की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह आम जनों के लिए काफी खतरनाक है। ऐसी परिस्थिति में संक्रमण से आमजनों को बचाव एवं प्रसार को रोकने के लिए नियमित रूप से मास्क पहनने के साथ शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है। बीमारी से भारत समेत विश्व के देशों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए संपूर्ण दुमका में अगले आदेश के लिए निषेधाज्ञा लागू की जाती है। इसके तहत हर किसी को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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- एक जगह में पांच या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे।
- किसी बीमारी से ग्रसित 65 वर्ष के व्यक्ति, गर्भवती महिला व 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलना है।
- भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे हाट बाजार, मुख्य चौक-चौराहा में मास्क के साथ छह गज की शारीरिक दूरी पालन करना होगा।
- बिना किसी पूर्वानुमति के किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर धार्मिक सभा, सामूहिक भोज, जुलूस व रैली इत्यादि का आयोजन प्रतिबंधित होगा।