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प्रमाणपत्र देखने के बाद ही करें छपाई : डीसी

दुमका जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी प्रिटिग प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि आयोग के हर निर्देश का पालन करना है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 07:15 PM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 07:15 PM (IST)
प्रमाणपत्र देखने के बाद ही करें छपाई : डीसी
प्रमाणपत्र देखने के बाद ही करें छपाई : डीसी

दुमका : जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी प्रिटिग प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि आयोग के हर निर्देश का पालन करना है। किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री पोस्टर, पंपलेट व हैंडबिल आदि प्रिट करने से पूर्व संबंधित व्यक्ति से एमसीएमसी (मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिग कमेटी) कोषांग द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र की मांग अवश्य करें। प्रमाणपत्र रहने पर ही चुनाव प्रचार सामग्री छापी जाए। प्रचार सामग्री पर अपने प्रिटिग प्रेस का नाम, प्रिट की गई प्रचार सामग्री की संख्या एवं पता अवश्य अंकित करें। कहा कि ऐसे कोई भी प्रचार सामग्री नहीं छापी जाए, जिससे विधि व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। मुद्रित होने के लिए आनेवाली चुनाव सामग्री की छपाई से पहले मुद्रण की लिखित अनुमति संबंधित उम्मीदवार से प्राप्त करें। इसमें दो व्यक्तियों के पहचानकर्ता व साक्षी के रूप में हस्ताक्षर भी होना चाहिए। उन्हें आदर्श आचार संहिता से अवगत कराकर नियमों का पालन सख्ती से करने का निर्देश दिया।

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