मतदान केंद्रों पर वाहन से वोटर नहीं ला सकते राजनीतिक दल
दुमका जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों से कहा कि मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल व्यक्ति संगठन अपने स्तर से वाहन के माध्यम से मतदान केंद्र पर मतदाता को लाकर वोट डलवाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे करनेवालों पर नजर रखी जाए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी।
दुमका : जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने चुनाव कार्य में लगे पदाधिकारियों से कहा कि मतदान के दिन कोई भी राजनीतिक दल, व्यक्ति, संगठन अपने स्तर से वाहन के माध्यम से मतदान केंद्र पर मतदाता को लाकर वोट डलवाने का कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे करनेवालों पर नजर रखी जाए। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। कहा कि दिव्यांग एवं 80 से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा वाहन से मतदान केंद्र तक लाने की व्यवस्था की गई है। उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। वैसे मतदान केंद्रों को चिह्नित किया जाए जहां दिव्यांग तथा 80 से अधिक उम्र के मतदाताओं की संख्या अधिक है। ताकि आवश्यकतानुसार वाहन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा सके। एक भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित नहीं रहे। जिला प्रशासन द्वारा दिया गया वाहन अगर किसी पार्टी विशेष के लिए कार्य कर रहा है तो उस पर भी ध्यान रखा जाए और इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। मतदान केंद्रों पर हो रहे हर गतिविधि की जानकारी मुख्यालय को दी जाए। हर 2 घंटे में बूथ वाइज पोलिग प्रतिशत बताना है। किसी भी मतदान केंद्र पर ईवीएम या वीवीपैट संबंधी समस्या हो तो इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दें। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए लोग प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। रिजर्व ईवीएम की जीपीएस ट्रैकिग कराई जाएगी। कई मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिग की सुविधा उपलब्ध होगी। वेबकास्टिग के माध्यम से निर्वाचन आयोग सीधे इन सभी मतदान केंद्रों पर नजर रखेगा। डीसी ने कहा कि मतदान संपन्न होने के बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा नहीं होगा, आपका कर्तव्य पूरा नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में ईवीएम की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा।