हरहाल में सख्ती से करें गाइडलाइन का पालन : डीसी
जागरण संवाददाता दुमका कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर उपराजधानी दुमका के लोगों पर भा
जागरण संवाददाता, दुमका : कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर उपराजधानी दुमका के लोगों पर भारी पड़ रहा है। दुमका में रोजाना कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में अगर समय रहते हर कोई सजग व सावधान नहीं हुए तो
स्थिति और भयावह हो सकती है। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिले में तेजी से फैल रहे संक्रमण पर चिता जताते हुए बुधवार को कहा कि संक्रमण बढ़ने की स्थिति खतरनाक है। इसकी वजह से एक बार फिर से आम जनजीवन सीधे तौर पर प्रभावित हो सकती है। प्रशासनिक सख्ती से दैनिक जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसकी वजह से हर किसी को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका सीधा असर रोजगार पर भी पड़ता है और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है। सरकार के गाइडलाइन का अक्षरश: पालन करें और इसके लिए सबको प्रेरित करें। खुद मास्क पहनें और दूसरों को भी इसके लिए
प्रेरित करें। शारीरिक दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। अनावश्यक
घर से बाहर नहीं निकलें और भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। 45 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्ति टीका अवश्य लगाएं ताकि संक्रमण से खतरे से बचा जा सके।
इधर दुमका के अनुमंडल पदाधिकारी महेश्वर महतो ने कहा कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर राज्य सरकार के स्तर से कई दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। कहा कि सरकार के नए गाइडलाइन को दुमका में सख्ती से लागू किया जाएगा। कहा कि सरकार का यह निर्देश आठ से 30 अप्रैल तक प्रभावी रहेगा। संभव है इस अंतराल में सरकार के स्तर से कई और निर्देशों को लागू किया जाए। कहा कि उल्लंघन होने पर प्रशासनिक स्तर पर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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30 अप्रैल तक प्रभावी गाइडलाइंस
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- पांच से अधिक व्यक्तियों के किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र होने पर पाबंदी होगी।
- सभी स्कूल बंद रहेंगे और शिक्षा ऑनलाइन या डिजिटल सामग्री से प्रदान की जाएगी। कक्षा 10 वीं और 12 वीं के छात्रों के लिए ऑफलाइन कक्षाओं की अनुमति है। यह ऑफलाइन कक्षाएं अनिवार्य नहीं होगी।
- सभी तरह के मेला और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध रहेगा।
- सभी व्यायामशाला, स्विमिग पूल, जिम,पार्क बंद रहेगा।
- सभी खेल आयोजनों पर रोक रहेगा। स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने की अनुमति दी गई है।
- रेस्तरां में कुल क्षमता से 50 फीसद ही लोग बैठक सकेंगे।
- धार्मिक स्थलों पर 50 फीसद लोगों के जुटान की अनुमति है। इस दौरान शारीरिक दूरी और मास्क की अनिवार्यता रहेगी।
- बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, दुकान व किसी अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
- बैंक्वेट हॉल का इस्तेमाल शादी या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। शादी में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक होगी। अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों की अनुमति नहीं होगी।
-धार्मिक जुलूसों सहित सभी प्रकार के जुलूस निषिद्ध रहेंगे।
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