एसडीओ से लेनी होगी सामाग्री वितरण की अनुमति
दुमका लॉकडाउन पार्ट -2 शुरू होते ही जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। किसी भी व्यक्ति या किसी संगठन को जरूरतमंदों तक राहत सामाग्री का वितरण करना है तो उससे पहले एसडीओ से अनुमति लेनी होगी। इसको लेकर गुरूवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि तालाबंदी को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले में धारा 144 प्रभावी है।
जागरण संवाददाता,दुमका: लॉकडाउन पार्ट -2 शुरू होते ही जिला प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। किसी भी व्यक्ति या किसी संगठन को जरूरतमंदों तक राहत सामाग्री का वितरण करना है तो उससे पहले एसडीओ से अनुमति लेनी होगी। इसको लेकर गुरूवार को उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि तालाबंदी को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिले में धारा 144 प्रभावी है। इसके तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा पूर्णत: निषेध है। उन्होंने कहा कि सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति को क्षेत्र में आवाजाही करना निषेध है। कोरोना एक संक्रामक बीमारी है। इससे बचने का सबसे सरल उपाय शारीरिक दूरी बनाकर रहना है। किसी एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से कई व्यक्ति इस महामारी से प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में राहत सामग्री वितरण किए जाने की स्थिति में ग्रामीणों में सामग्री प्राप्त करने को लेकर अफरा-तफरी का माहौल बनने की पूरी संभावना रहती है। क्षेत्र में शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना उत्पन्न हो सकती है। साथ ही राहत सामग्री वितरण के दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पालन भी संभव नहीं हो पाता है।
उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न स्वयं सहायता समूह, संघ, संगठन, राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा यदि किन्ही क्षेत्र में राहत सामग्री वितरण करने की इच्छा है,तो इस संदर्भ में जिला प्रशासन को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए। अन्यथा इसे धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा और कानून के दायरे में कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह,संघ संगठन,राजनीतिक दल के सदस्य इत्यादि को राहत सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का रहना पूर्णतया निषेध है। राहत सामग्री एवं अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक सामग्री वितरण की अनुमति अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करना होगा। अनुमति के बाद ही वह लोगों के बीच सामाग्रियों का वितरण कर सकते हैं।