दहेज प्रताड़ना में पति को तीन साल की सजा
जागरण संवाददाता, दुमका : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने गुरूवार को पत्नी को द
जागरण संवाददाता, दुमका : अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशांत कुमार की अदालत ने गुरूवार को पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले अशोक कुमार को दोषी पाकर तीन साल और 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना की रकम अदा नहीं करने पर आरोपित को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
रामगढ़ गांव की लतिका देवी ने अभियुक्त अशोक कुमार धुवालिया के साथ 2001 में पश्चिम बंगाल के सिउड़ी में कोर्ट मैरिज की थी। उससे दो बच्चे भी है। शादी के पांच-छह साल तक ठीक रहने के बाद उसके पति दहेज में एक लाख रुपये की मांग कर प्रताड़ित करने लगे। प्रेम विवाह करने के कारण वह मायके वालों से कुछ भी मांगने में असमर्थ थी। जिसके कारण पति की प्रताड़ना सहती रही। अंत में एक दिन पति ने पिटाई कर दी। महिला के बेहोश होने पर पति डॉक्टर को लेकर घर आया। डॉक्टर ने जख्मी होने का कारण पूछा तो पति ने बता दिया कि बाइक से गिर जाने के कारण चोट लगी है। पीड़िता ने पुलिस को दिए लिखित आवेदन में आरोप लगाया कि पति का एक अन्य महिला से पांच-छह साल से नाजायज संबंध है। वह पति से अलग होकर दुमका में रहती है। अभियोजन की ओर से कुल चार गवाहों की गवाही गुजरी। केस की पैरवी एपीपी खुसबुद्दीन अली ने की।