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चुनाव प्रसार में जवानों की तस्वीर का उपयोग से बचें : डीसी

दुमका चुनाव को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। डीसी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए होनेवाले रोड शो या फिर किसी अन्य उपलक्ष्य में एक साथ 10 वाहनों का ही उपयोग किया जा सकता है। इससे अधिक वाहनों के उपयोग करने पर इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। एक ही वाहन में झंडा लगाने की अनुमति होगी। झंडा लगाने के लिए 3 फीट से अधिक लंबाई के डंडे का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 19 Nov 2019 06:46 PM (IST)Updated: Tue, 19 Nov 2019 06:46 PM (IST)
चुनाव प्रसार में जवानों की तस्वीर का उपयोग से बचें : डीसी
चुनाव प्रसार में जवानों की तस्वीर का उपयोग से बचें : डीसी

दुमका : चुनाव को लेकर मंगलवार को उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वरी बी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

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डीसी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए होनेवाले रोड शो या फिर किसी अन्य उपलक्ष्य में एक साथ 10 वाहनों का ही उपयोग किया जा सकता है। इससे अधिक वाहनों के उपयोग करने पर इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन समझा जाएगा। एक ही वाहन में झंडा लगाने की अनुमति होगी। झंडा लगाने के लिए 3 फीट से अधिक लंबाई के डंडे का उपयोग नहीं किया जा सकता है। चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि निर्वाचन आयोग हर एक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। आयोग के हर निर्देश का हरहाल में पालन करना है। राजनैतिक कार्य के लिए किसी धाíमक स्थल का उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं किया जाए। धाíमक स्थल पर स्लोगन व चुनाव प्रचार से संबंधित कोई भी पोस्टर न लगाएं। राजनैतिक लाभ के लिए सैन्य पराक्रम की चर्चा नहीं करनी है। डिफेंस फोर्सेज में कार्य कर रहे जवानों की तस्वीर को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अगर किसी निजी संपत्ति का उपयोग किया जाता है तो संबंधित रैयत से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के किसी भी निजी संपत्ति पर चुनाव प्रचार का कार्य नहीं किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार से संबंधित रैली जनसभा आदि का आयोजन किया जाना है तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जनसभा से पूर्व अग्निशमन विभाग से भी अनुमति लेनी होगी। चुनावी सभा, रैली, जुलूस आदि कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन की टीम सोशल मीडिया पर भी नजर रख रही है।


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