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दो साल में 760 लाभुक ने नहीं किया उठाव

जामा जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले हर योग्य व्यक्ति को सरकार तीन महीने में राशनकार्ड मुहैया कराएगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 03 Mar 2020 08:33 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 08:33 PM (IST)
दो साल में 760 लाभुक ने नहीं किया उठाव
दो साल में 760 लाभुक ने नहीं किया उठाव

फोटो027

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संवाद सहयोगी जामा : जिला आपूर्ति पदाधिकारी अल्बर्ट बिलुंग ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले हर योग्य व्यक्ति को सरकार तीन महीने में राशनकार्ड मुहैया कराएगी। लेकिन जो सरकारी नौकरी पेशे में जुड़े हुए लोग हैं। पक्का मकान और आयकर भरते हैं। वे तुरंत अपना राशनकार्ड सरेंडर कर दें, अन्यथा कार्रवाई होना तय है। जामा सभागार में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ बैठक में डीएसओ ने डीलरों को साफ साफ कहा कि अयोग्य राशनकार्डधारी का पहचान कर जरूरतमंद लोगों को राशनकार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रेरित करें।

पीडीएस दुकानदार अपने स्तर से जांचकर अयोग्य कार्डधारियों का राशनकार्ड निरस्त करने के लिए विभाग को भेज दें। इससे दो फायदे होंगे पहला अनाज की कालाबाजारी पर रोक लगेगी ओर दूसरा जो जरूरतमंद लोग वंचित रह गए हैं उन्हें लाभ पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड के लिए प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ परिवार के मुखिया का बैंक एकाउंट नंबर एवं मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि उन्हें सब्सिडी अथवा किसी भी तरह का लाभ दिया जा सके। प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी सखीचन्द्र दास ने बताया कि प्रखण्ड में 681 अयोग्य कार्डधारी है जिनका डबल राशनकार्ड है लेकिन दो साल के दरमियान 760 कार्डधारकों के पास किसी भी तरह का राशन उठाव नहीं किया है और जिनके पास किसी तरह का कार्ड उपलब्ध नहीं है।


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