342 मामले निष्पादित, 66.88 लाख की वसूली
दुमका जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन कर 342 वादों का आपसी सुलह समझौता से निपटारा करते हुए 6688048 रुपये की वसूली की गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष सैयद मतलूब हुसैन ने अपील किया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक पहुंचकर आपसी सुलह समझौता कर वादों का निपटारा करने का प्रयास करें। लोक अदालत पुरानी पंचायत पद्धति पर आधारित है।
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जागरण संवाददाता, दुमका : जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर का आयोजन कर 342 वादों का आपसी सुलह समझौता से निपटारा करते हुए 66,88,048 रुपये की वसूली की गई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार अध्यक्ष सैयद मतलूब हुसैन ने अपील किया कि लोक अदालत में अधिक से अधिक पहुंचकर आपसी सुलह समझौता कर वादों का निपटारा करने का प्रयास करें। लोक अदालत पुरानी पंचायत पद्धति पर आधारित है। पूर्व में ग्राम स्तर पर पंचायत कर आपसी-सुलह समझौता के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय स्तर पर प्राधिकार बनाया। अदालत के माध्यम से दीवानी-फौजदारी सहित राजस्व, कर्ज सहित विभिन्न वादों का निष्पादन कर लोगों को कम समय और कम खर्च में कानूनी सहायता देना है। प्राधिकार सचिव विश्वनाथ भगत ने बताया कि बेंच एक में डीजे चतुर्थ देवाशीष माहापात्रा, अधिवक्ता कामोद नारायण झा एवं ओमियो कुमार माजी की बैंच से 18, दो में एसीजेएम निशांत कुमार, जेएम वन विजय कुमार यादव, अधिवक्ता नरेश भगत ने 75, बेंच नंबर तीन में सीजेएम एसपी ठाकुर, कार्यपालक दंडाधिकारी मिस्टर असफ अली एवं अधिवक्ता बेबी कुमारी ने 249 वादों का निष्पादन किया। सड़क दुर्घटना क्लेम राशि 50 हजार चेक लिपिका दत्ता को डीजे टू के न्यायालय द्वारा दिया गया। असंगठित मजदूर छात्रवृत्ति क्लेम राशि के तहत सदर प्रखंड के मजदूर इम्तियाज अली की पुत्री आफिया खातून को 950 रूपये का चेक दिया गया। अदालत में एसडीजेएम मनीष कुमार, जेएम वन जितेंद्र राम, विजय कुमार यादव, अधिवक्ता नीरज कुमार दीक्षित आदि उपस्थित थे।