Jharkhand Unlock 6.0 में भी जारी रहेगा Weekend Lockdown, आवश्यक सेवाओं में बढ़ाई गई छूट; पढ़ें गाइडलाइंस
Jharkhand Unlock 6.0 के अनुसार राज्य में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। अगले आदेश तक प्रत्येक शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें बंद रहेंगी। नई गाइडलाइंस के अनुसार फल सब्जी और राशन की दुकानों को छूट मिली है।
धनबाद, जेएनएन। झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल, 2021 को जो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ( Mini Lockdown) शुरू हुआ था उसके तहत लागू करीब-करीब तमाम पाबंदियां हटा ली गई हैं। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) जारी रहेगा। अगले आदेश तक प्रत्येक शनिवार की रात 8 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें बंद रहेंगी। पहले वीकेंड लॉकडाउन में फल, सब्जी और राशन की दुकानें बंद रहती थीं। अब इन्हें खोलेन की अनुमति दे दी गई है।
पहले की तरह नहीं होगा वीकेंड लॉकडाउन
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को रांची में राज्य आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इसमें अगले आदेश तक के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह गाइडलाइंस पर निर्णय लिया गया। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही इंटर स्टेट बसों के परिचालन पर रोक हटा ली गई। वीकेंड लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस दाैरान छूट का दायरा बढ़ा दिया गया है। इस दौरान कुछ शर्तों के साथ छूट दी गयी है। अब वीकेंड लॉकडाउन के दिन यानी रविवार को किराना, सब्जी, फल, रेस्तरां, बार, खाने-पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाएं की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा अन्य दुकानें पूर्व की तरह बंद रहेंगे। हालांकि, किराना की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी।
झारखंड अनलॉक 6.0 के दिशा-निर्देश ( निणर्य 30 जुलाई)
- राज्य के सभी जिलों में अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी
- रेस्तरां और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे
- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे
- क्लब भी खुलेंगे
- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ITI, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक खुलेंगे, लेकिन अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे
- खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर रोक रहेगी
- शादी समारोह में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गयी है
- बंद जगह पर 50 फीसदी क्षमता या 100 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर रोक रहेगी
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे
- जुलूस पर भी रोक रहेगी
- इंटरस्टेट बसों के परिचालन की अनुमति दे दी गयी है
- ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है
- दूसरे राज्य से झारखंड आने या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है
- राज्य/केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा होगी. राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आयोजन की भी अनुमति दी गयी है. वहीं, कॉलेज में UG और PG की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गयी है
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी
- आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी
- सभी सरकारी और निजी कार्यालय शत-प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे
- सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टैंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा