निजी अस्पतालों में जारी रहेगी रेल कर्मचारियों के इलाज की सुविधा
धनबाद गंभीर और बीमार रेल कर्मचारियों को निजी अस्पतालों में पहले की ही तरह रेफर किए
धनबाद : गंभीर और बीमार रेल कर्मचारियों को निजी अस्पतालों में पहले की ही तरह रेफर किए जाने की सुविधा बहाल रहेगी। इससे पहले सोमवार को रेलवे ने रेफरल अस्पताल भेजने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, जिसे 24 घंटे में ही वापस ले लिया गया है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ इस मामले में रेलवे बोर्ड चेयरमैन की बातचीत हो चुकी है। जल्द ही संशोधित आदेश जारी हो जाएगा। यह बातें ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष डीके पांडेय ने कही। उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारियों के आकस्मिक और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों के साथ अनुबंध किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (स्वास्थ्य) डॉ. के श्रीधर ने 23 नवंबर को आदेश जारी कर इस पर रोक लगा दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि रेल कर्मचारी के इलाज के लिए यदि रेल अस्पताल में सुविधा उपलब्ध नहीं है, तब उसे पहले सरकारी अस्पताल में रेफर किया जाएगा। यदि सरकारी अस्पताल में भी संबंधित सुविधा नहीं है तो कर्मचारी को वैसे अस्पताल में रेफर किया जाएगा जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत अधिसूचित हैं या फिर वैसे निजी अस्पतालों में रेफर किया जाएगा जहां केंद्रीय कर्मचारी स्वास्थ्य योजना के निर्धारित दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। खर्च कटौती को निजी अस्पतालों में कम से कम रेफर किए जाने के दिशा-निर्देश से कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ गई थीं। ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन ने इस पर एतराज जताया। मंगलवार को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सह सीईओ से विशेष बैठक कर इससे होनेवाली समस्याओं से अवगत कराया। इस मौके पर एनके खवास, एके दा, टीके साहू, आरके प्रसाद, आरके सिंह,राजू चौबे,राजेंद्र कुशवाहा, विश्वजीत मुखर्जी,रीतलाल गोप, सुबोध सिंह,सोमेन हालदार उपस्थित थे।