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दुर्घटनाग्रस्त को अस्पताल पहुंचाने में नहीं है कानून का बंधन

जहां भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिले उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें ताकि एक बहुमूल्य जीवम को बचाया जा सके। यह संदेश झारखण्ड बटालियन एनसीसी कैडेटों ने वाहन चालकों को दिया। एनसीसी धनबाद की ओर से शनिवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया।

By Atul SinghEdited By: Published: Sat, 22 Jan 2022 04:19 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 04:19 PM (IST)
दुर्घटनाग्रस्त को अस्पताल पहुंचाने में नहीं है कानून का बंधन
शनिवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

जागरण संवाददाता, धनबाद : जहां भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिले उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने में सहयोग करें ताकि एक बहुमूल्य जीवम को बचाया जा सके। यह संदेश झारखण्ड बटालियन एनसीसी कैडेटों ने वाहन चालकों को दिया। एनसीसी धनबाद की ओर से शनिवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान वाहन चालकों को वाहन परिचालन के दौरान कई तरह की सावधानियां और सुरक्षात्मक उपाय बताए गए। एनसीसी कैडेटों ने बताया कि कानून के तहत दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर कोई कानून बंधन नही है।

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यह भी दी गई जानकारी

- ट्रैफिक मियमों का सदैव पालन करें।

- सड़क पार करते समय सावधानी पूर्वक दोनों ओर देख कर सड़क पार करें।

- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें।

- वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीटबेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।

- रात में वाहग चलाते डीपर का प्रयोग अवश्य करें।

- अभिभावक्क अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की अनुमति न दें।

- तेज रफ्तार हमेशा दुर्घटना को आमंत्रित करती है इसीलिए वाहम गतिसीमा के

अधीन चलाएं और अनावश्यक ओवर टेक न करें।

- वाहन चलाने में निपुण व्यक्ति ही ड्राइविंग लाइसेंस के साथ वाहन चलाएं।


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