बीसीसीएल सीएमडी एके सिंह को हटाए जाने के मामले में हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित
सुनवाई के दौरान अजय कुमार सिंह के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाया जाना गलत है क्योंकि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
By mritunjayEdited By: Published: Thu, 14 Mar 2019 10:59 AM (IST)Updated: Thu, 14 Mar 2019 10:59 AM (IST)
धनबाद/रांची, जेएनएन। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाए गए अजय कुमार सिंह (एके सिंह) की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
उम्मीद जताई जा रही है कि 26 मार्च को अदालत इस मामले में आदेश पारित कर सकती है। सुनवाई के दौरान अजय कुमार सिंह के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाया जाना गलत है, क्योंकि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया।
इसके लिए केंद्र सरकार ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बिना किसी स्पष्ट कारण के ही उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का भी हवाला दिया गया। बता दें कि सरकार ने बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाकर एके सिंह को ईसीएल का जीएम बना दिया।
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