Move to Jagran APP

Indian Railways IRCTC: यात्रीगण कृपया ध्यान दें... ट्रेन और स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहना तो 500 रुपये लगेगा जुर्माना

Indian Railways News मास्क लगाने के साथ-साथ अब स्टेशन परिसर में थूकने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। विशेषज्ञ पहले ही आगाह कर चुके हैं कि थूकने से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर थूकने पर भी अधिकतम ₹500 तक जुर्माना का प्रावधान कर दिया है।

By MritunjayEdited By: Published: Sat, 17 Apr 2021 04:22 PM (IST)Updated: Sun, 18 Apr 2021 08:20 AM (IST)
Indian Railways IRCTC: यात्रीगण कृपया ध्यान दें... ट्रेन और स्टेशन परिसर में मास्क नहीं पहना तो 500 रुपये लगेगा जुर्माना
रेल में सफर के लिए मास्क जरूरी ( फाइल फोटो)

धनबाद, जेएनएन। Imposition of Fine For Not Wearing Mask at Railway Premises रेलवे ने स्टेशन परिसर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क के किसी भी यात्री की एंट्री नहीं होगी। ऐसा करते पकड़े जाने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अब नई व्यवस्था के तहत सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं ट्रेन के अंदर भी बगैर मास्क पकड़े गए तो 500 रुपये जुर्माना चुकाना होगा। शनिवार को रेल मंत्रालय ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया। रेलवे बोर्ड ( Railway Board Guidelines for Masks) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पैसेंजर मार्केटिंग नीरज शर्मा ने इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे समेत सभी रेल जोन को आदेश पत्र भी जारी कर दिया। रेलवे की यह व्यवस्था अगले छह महीने तक प्रभावी रहेगी। इतना ही नहीं रेलवे स्टेशन पर इधर-उधर थूंकने पर भी 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

loksabha election banner

 

सीसीटीवी से की जाएगी निगरानी

रेलवे बोर्ड ने स्टेशन परिसर में काम करने वाले कर्मचारियों को आगाह किया है कि वह बगैर मास्क पहनकर आने वाले यात्रियों पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर जुर्माना वसूला जाए। स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी से भी बगैर मास्क आनेवाले यात्रियों  की निगरानी की जाएगी। ट्रेनों में टिकट चेकिंग स्टाफ और सुरक्षाबलों को यात्रियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्टेशन स्टेशन परिसर में थूकने पर भी मनाही

मास्क लगाने के साथ-साथ अब स्टेशन परिसर में थूकने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। विशेषज्ञ पहले ही आगाह कर चुके हैं कि थूकने से संक्रमण फैलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर रेलवे ने स्टेशन परिसर में थूकने पर भी अधिकतम 500 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान कर दिया है।

डीआरएम ऑफिस रेलवे हॉस्पिटल में भी मास्क अनिवार्य

धनबाद डीआरएम ऑफिस समेत रेलवे के सभी दफ्तरों और यहां तक कि रेलवे हॉस्पिटल में भी मास्क अनिवार्य कर दिया है। बगैर मास्क जाने वाले कर्मचारियों से भी 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। पिछले हफ्ते ही पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक इससे जुड़ा दिशानिर्देश जारी कर चुके हैं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.