डॉक्टरों की कमी से जूझ रही रेलवे ने दी उम्र सीमा में छूट
रेल महकमे में डॉक्टरों की कमी दूर करने का नया विकल्प तलाशा गया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। रेल महकमे में डॉक्टरों की कमी दूर करने का नया विकल्प तलाशा गया है। रेलवे बोर्ड ने कंटै्रक्ट मेडिकल प्रैक्टिसनर्स सीएमपी के लिए निर्धारित 50 वर्ष की उम्र सीमा में छूट दी है। ताजा निर्णय के अनुसार, अब सीएमपी के लिए 53 वर्ष वाले भी आवेदन दे सकते हैं।
इसके साथ ही अधिकतम उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। हालांकि इसमें यह शर्त भी लगा दी गई है कि उन्हें 65 वर्ष तक या फिर 12 टर्म में से जो पहले हो, उसके अनुसार सेवा का मौका मिलेगा। अन्य नियम व शर्ते पूर्ववत रहेंगी। रेलवे अस्पताल को मिलेंगे ऑनररी विजिटिंग स्पेशलिस्ट: रेलवे अस्पतालों में अब काम के दबाव के आधार पर ऑनररी विजिटिंग स्पेशलिस्ट की सेवा ली जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इसका अधिकार रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को दिया है। अधीक्षक यह निर्णय लेंगे कि सप्ताह में कितने दिन विजिटिंग स्पेशलिस्ट की सेवा ली जाए। --------------------
विजिटिंग स्पेशलिस्ट के लिए निर्धारित मानदेय
- सप्ताह में छह दिनों तक प्रति दिन चार घंटे सेवा देनेवालों के लिए
स्पेशलिस्ट - 78 हजार प्रति माह
सुपर स्पेशलिस्ट - 96 हजार प्रति माह
- सप्ताह में चार दिन चार घंटे सेवा देनेवालों के लिए
स्पेशलिस्ट - 48 हजार प्रति माह
सुपर स्पेशलिस्ट - 60 हजार प्रति माह
- सप्ताह में दो दिन चार घंटे सेवा देनेवालों के लिए
स्पेशलिस्ट - 24 हजार प्रति माह
सुपर स्पेशलिस्ट - 30 हजार प्रति माह ----------------------
रेलवे की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए गए निर्णय स्वागतयोग्य हैं। सीएमपी की उम्र सीमा बढ़ाने के साथ-साथ विजिटिंग स्पेशलिस्ट का अधिकार मंडल के अधिकारी को मिलने से प्रक्रियाएं जल्द पूरी हो सकेंगी।
एनके खवास, संयुक्त सचिव, ईसीआरकेयू, धनबाद शाखा।