अब प्लेटफ ॉर्म पर घूमकर सामान बेच सकेंगे वेंडर
जागरण संवाददाता, धनबाद : रेलवे के अधिकृत वेंडर अब प्लेटफ ॉर्म पर खानपान के सामान घूम-घूम क
जागरण संवाददाता, धनबाद : रेलवे के अधिकृत वेंडर अब प्लेटफ ॉर्म पर खानपान के सामान घूम-घूम कर बेच सकेंगे। इस पर पिछले वर्ष से लगी रोक हटा ली गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में जोनल रेलवे को इसके लिए अधिकृत किया गया है। इसके तहत यात्रियों की आवश्यकताओं के अनुसार वेंडरों को खानपान सेवाएं उन तक पहुंचाने की अनुमति मिलेगी। फूड प्लाजा, रिफ्रेशमेंट रूम्स और अन्य खानपान की स्थायी यूनिटों को इसका लाभ मिलेगा। हालांकि एक यूनिट के कितने कर्मचारियों को यह अधिकार मिलेगा, इसका निर्धारण जोनल रेलवे करेगी। इसके लिए स्टेशन के श्रेणी के अनुसार लाइसेंस फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी।
खानपान मूल्यों के लिए डिस्प्ले बोर्ड अनिवार्य : यात्रियों की ज्यादातर शिकायतें रहती हैं कि खानपान स्टॉल मूल्यों की जानकारी से जुड़े डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाते हैं और मनमाना शुल्क वसूलते हैं। इसके मद्देनजर कैट¨रग यूनिट के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
एफएसएसएआइ प्रमाणपत्र भी जरूरी : कैट¨रग यूनिट में एफएसएसएआइ यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमाणपत्र को भी डिस्प्ले करना होगा। वेंडर को आइ कार्ड भी जारी किया जाएगा।