रेलवे ने आइआरसीटीसी से छीना प्यास बुझाने का अधिकार
धनबाद रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) को तगड़ा झटका दिया है। देशभर के रेलवे स्टेशनों में आइआरसीटीसी की ओर से संचालित वाटर वेंडिंग मशीन के संचालन का अधिकार छीन लिया है।
धनबाद : रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) को तगड़ा झटका दिया है। देशभर के रेलवे स्टेशनों में आइआरसीटीसी की ओर से संचालित वाटर वेंडिंग मशीन के संचालन का अधिकार छीन लिया है। इनका संचालन अब रेलवे खुद करेगी। रेलवे बोर्ड ने इसकी अनुमति भी दे दी है। बोर्ड के डायरेक्टर टूरिज्म एंड कैटरिंग फिलिप वर्गीस ने सभी जोन को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, वाटर वेंडिंग मशीन के संचालन को लेकर कई जोनल रेलवे ने प्रस्ताव दिया था। उनकी समीक्षा के बाद रेलवे बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है। ठेका अवधि तक संचालन की अनुमति : रेलवे बोर्ड ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पहले से संचालित वाटर वेंडिंग मशीन का संचालन आइआरसीटीसी उनके ठेके का कार्यकाल पूरा होने तक जारी रख सकेगी। नए सिरे से उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। शुल्क में नहीं होगा बदलाव : वाटर वेंडिंग मशीन से शुद्ध जल पीने के लिए यात्रियों को उतना ही पैसे चुकाने पड़ेंगे जितने अभी चुकाने पड़ रहे हैं। शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा। कितना चुकाना होगा शुल्क :
मात्रा जार रहित जार सहित
300 एमएल - 2 रुपये - 3 रुपये
एक लीटर - 5 रुपये - 8 रुपये
दो लीटर - 8 रुपये-12 रुपये
पाच लीटर - 20 रुपये -25 रुपये