अब पेट्रोल पंपों पर धुआं जांच केंद्र अनिवार्य, परिवहन विभाग ने दी सात दिनों की मोहलत Dhanbad News
धनबाद जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर तकरीबन 138 पेट्रोल पंप हैं। इनमें प्रदूषण केंद्र के लिए लगभग 90 फीसद ने आवेदन दे दिया है।
धनबाद, जेएनएन। जिले के सभी पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र अनिवार्य कर दिया गया है। जिस पेट्रोल पंप पर जांच केंद्र नहीं होगा, उसका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने बकायदा सूचना भी जारी किया है। पंप संचालकों को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। तय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू होगी।
वाहनों के कारण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना का आदेश दिया है। इसी आदेश के क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग ने सभी पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का निर्देश दिया है।
परिवहन विभाग ने पहले भी निर्देश दिया था। लेकिन अब तक गंभीरता से अमल नहीं हो रहा था। अब परिवहन विभाग इसे लेकर सख्त हो गया है। वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच के लिए पीयूसी मशीन सहित स्मोक यूनिट स्थापित करना होगा। पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र खुलने से वाहन मालिकों को सुविधा होगी और इससे प्रदूषण नियंत्रण में सहूलियत होगी। धनबाद जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर तकरीबन 138 पेट्रोल पंप हैं। इनमें प्रदूषण केंद्र के लिए लगभग 90 फीसद ने आवेदन दे दिया है।