Move to Jagran APP

अब पेट्रोल पंपों पर धुआं जांच केंद्र अनिवार्य, परिवहन विभाग ने दी सात दिनों की मोहलत Dhanbad News

धनबाद जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर तकरीबन 138 पेट्रोल पंप हैं। इनमें प्रदूषण केंद्र के लिए लगभग 90 फीसद ने आवेदन दे दिया है।

By MritunjayEdited By: Published: Sun, 22 Sep 2019 08:46 AM (IST)Updated: Sun, 22 Sep 2019 01:46 PM (IST)
अब पेट्रोल पंपों पर धुआं जांच केंद्र अनिवार्य, परिवहन विभाग ने दी सात दिनों की मोहलत Dhanbad News
अब पेट्रोल पंपों पर धुआं जांच केंद्र अनिवार्य, परिवहन विभाग ने दी सात दिनों की मोहलत Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। जिले के सभी पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्र अनिवार्य कर दिया गया है। जिस पेट्रोल पंप पर जांच केंद्र नहीं होगा, उसका लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने बकायदा सूचना भी जारी किया है। पंप संचालकों को एक सप्ताह की मोहलत दी गई है। तय सीमा के बाद कार्रवाई शुरू होगी।

loksabha election banner

वाहनों के कारण बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने सभी पेट्रोल पंपों में प्रदूषण जांच केंद्रों की स्थापना का आदेश दिया है। इसी आदेश के क्रियान्वयन के लिए परिवहन विभाग ने सभी पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने का निर्देश दिया है।

परिवहन विभाग ने पहले भी निर्देश दिया था। लेकिन अब तक गंभीरता से अमल नहीं हो रहा था। अब परिवहन विभाग इसे लेकर सख्त हो गया है। वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच के लिए पीयूसी मशीन सहित स्मोक यूनिट स्थापित करना होगा। पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र खुलने से वाहन मालिकों को सुविधा होगी और इससे प्रदूषण नियंत्रण में सहूलियत होगी। धनबाद जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर तकरीबन 138 पेट्रोल पंप हैं। इनमें प्रदूषण केंद्र के लिए लगभग 90 फीसद ने आवेदन दे दिया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.