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मॉडिफाई गाड़ियों पर सख्त हुई धनबाद पुलिस Dhanbad News

इन दिनों धनबाद शहर में तरह-तरह की मॉडिफाई की हुई बाइक और चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ जाएंगे। गाड़ियों के मॉडिफिकेशन का यह काम धनबाद में भी हो रहा है लेकिन व्यापक पैमाने पर पंजाब से यह गाड़ियां खरीद कर यहां लायी जा रही हैं।

By Atul SinghEdited By: Published: Wed, 03 Mar 2021 05:58 PM (IST)Updated: Wed, 03 Mar 2021 06:08 PM (IST)
मॉडिफाई गाड़ियों पर सख्त हुई धनबाद पुलिस Dhanbad News
व्यापक पैमाने पर पंजाब से यह गाड़ियां खरीद कर यहां लायी जा रही हैं। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

धनबाद, जेएनएन : इन दिनों धनबाद शहर में तरह-तरह की मॉडिफाई की हुई बाइक और चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते नजर आ जाएंगे। गाड़ियों के मॉडिफिकेशन का यह काम धनबाद में भी हो रहा है, लेकिन व्यापक पैमाने पर पंजाब से यह गाड़ियां खरीद कर यहां लायी जा रही हैं। हालांकि मॉडिफाई गाड़ियां धनबाद की सड़कों पर चलाना आसान नहीं है। पुलिस ऐसे वाहनो के खिलाफ सख्त हो गई है। पुलिस ने हाल के ही दिनों में एक मोटे डायरों वाली मॉडिफाई जीप को जब्त किया है।

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कुछ दिन पहले शहर की सड़कों पर एक काले रंग की जीप खूब धमाचौकड़ी कर रही थी। खुली छत वाली इस जीप में चार युवक सवार थे। जीप के पहिए आम पहियों से एकदम अलग। इसमें कुल्हाड़ी भी टंगी हुई थी। इसके अलावा इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर पंजाब का था। यह गाड़ी रणधीर वर्मा चौक पर कभी एसएसएलएनटी रोड़ की तरफ जाती तो कभी तिवारी होटल के रास्ते। वहां से निकल कर कभी पुलिस लाइन की तरफ। यह सिलसिला दिन भर चलता रहा। अचानक इस गाड़ी पर सिटी एसपी आर रामकुमार की नजर पड़ गई। सिटी एसपी ने इसका पीछा किया और सरायऐला थाना क्षेत्र में इस गाड़ी को धर दबोचा। जांच करने पर पता चला कि गाड़ी का निबंधन पंजाब का है और इसका एनओसी नहीं लिया गया है। गाड़ी को जब्त कर सरायढेला थाना को सुपूर्द कर दिया गया। इस पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में डीटीओ ओमप्रकाश यादव ने बताया कि किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई कराने से पहले उसकी अनुमति मोटर यान निरीक्षक से लेनी पड़ती है। अनुमति मिलने के बाद ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। किसी दूसरे राज्य की गाड़ी यहां आती है और उसे यहां रखा जाता है तो उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ऐसे में वाहनों में जितनी जगह बदलाव किया गया है प्रति जगह की दर से पांच हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है।


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