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Tablighi Jamaat: जेल में बंद 10 इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा, आरोप पत्र दाखिल

इंडोनेशियाई नागरिक 29 फरवरी 2020 को धनबाद पहुंचे थे। इसके बाद गोविंदपुर प्रखंड के आसनबनी मस्जिद में शरण ली। लॉकडाउन के दाैरान छिपकर धर्म प्रचार करने लगे।

By MritunjayEdited By: Published: Thu, 18 Jun 2020 06:07 PM (IST)Updated: Thu, 18 Jun 2020 06:07 PM (IST)
Tablighi Jamaat: जेल में बंद 10 इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा, आरोप पत्र दाखिल
Tablighi Jamaat: जेल में बंद 10 इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा, आरोप पत्र दाखिल

धनबाद, जेएनएन। Tablighi Jamaat से जुडे़ 10 इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। इनके खिलाफ पुलिस ने धनबाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया है। इसके साथ ही ट्रायल का रास्ता साफ हो गया है। इससे इंडोनेशियाई नागरिकों की कानूनी परेशानी बढ़ गई है। महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले इंडोनेशियाई नागरिकों के दो गाइडों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया है। फिलहाल इंडोनेशियाई नागरिक अपने दो गाइडों के साथ धनबाद जेल में न्यायिक हिरासत में 19 अप्रैल, 2020 से बंद हैं। न्यायालय से दो-दो बार जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। 

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गोविंदपुर थाना में दर्ज है मामला

धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना में पुलिस ने 10 इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ वीजा नियमों  के उल्लंघन और लॉकडाउन के दाैरान छुपकर धर्म प्रचार करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसी मामले में पुलिस ने कोर्ट में आरोप-पत्र दायर किया है। विदेशी नागरिकों के अलावा महाराष्ट्र के ठाणे से उनके साथ दो गाइड के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि गोविंदपुर के आसनबनी मस्जिद में छिपकर रह रहे थे। जांच के बाद पुलिस ने पर्यटन वीजा पर भारत आकर धर्मप्रचार करने के आरोप को सही मानते हुए आरोप पत्र दायर किया ह। यह आरोप पत्र 17 जून, 2020 को कोर्ट में दायर किया गया। 

आसनबनी मस्जिद के सदर और सचिव के खिलाफ अनुसंधान जारी

प्राथमिकी में इंडोनेशियाई नागरिकों और उनके दो गाइडों के साथ ही आसनबनी मस्जिद के सदर और सचिव को भी अभियुक्त बनाया गया था। आरोप पत्र में मस्जिद के सदर और सचिव का नाम नहीं है। इनके खिलाफ अनुसंधान जारी रखने की बात कही गई है। फॉरेनर्स एक्ट के तहत वीजा उल्लंघन के साथ आरोपियों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करने तथा महामारी अधिनियम की धाराओं में भी आरोप-पत्र समर्पित किया गया है।

इंडोनेशियाई नागरिकों और गाइडों के नाम 

जिन 10 इंडोनेशियाई नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है उनके नाम हैं-अंधिका फहमी, मोहम्मद रिजकी हिदायह, मोहम्मद यूसुफ इस्कंदर, सतरिया बायु आदिक पुतरा, अहमद ओंटे, अब्दुल्लो सुदियाना, उनदाग सुपरमैन, अखमद हमजाह, नसरुद्दीन एवं तौफीक सगाला। गाइड के नाम हैं- महाराष्ट्र के ठाणे के डाइगर शिवड़ी नगर से आए गाइड जफ्फार इस्लामुद्दीन मुंशी इशाक व मसूद खान।  

 29 फरवरी को पहुंचे थे धनबाद

इंडोनेशियाई नागरिक 29 फरवरी, 2020 को धनबाद पहुंचे थे। इसके बाद गोविंदपुर प्रखंड के आसनबनी मस्जिद में शरण ली। इसकी जानकारी मस्जिद के सदर गुलाम मुस्तफा और सचिव गोविंदपुर रंगडीह निवासी शौकत अंसारी ने थाने में नहीं दी। लॉकडाउन के बावजूद जमात लगाकर उन्होंने धर्म प्रचार जारी रखा। इंडोनेशियाई नागरिक पर्यटन वीजा पर भारत भ्रमण के लिए आए थे। इन लोगों ने पहले दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में आयोजित तब्लीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद वहां से धनबाद पहुंचे थे। 24 मार्च को गोविंदपुर पुलिस ने दबिश देकर सभी को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया। क्वारंटाइन अवधि समाप्त होने के बाद 19 अप्रैल को धनबाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में धनबाद जेल भेजा। इसके बाद से इंडोनेशियाई नागरिक जेल में बंद हैं। 


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