Jharkhand Lockdown: वीकेंड लॉकडाउन में सरकार ने दी बड़ी राहत; अब परेशानियों को कहें नो टेनशन...देखें लिस्ट, खुलीं रहेंगी ये सारी दुकानें
अनलॉक-5 में वीकेंड लॉकडाउन में झारखंड सरकार ने थोड़ा बदलवा किया है। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ही प्रभावी रहेगा। राज्य के लोगों को दिक्कत नहीं हो इसके लिए जरूरी सुविधाओं का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। July 4
जागरण संवाददाता, धनबाद। Weekend Lockdown, Lockdown News, Sunday Lockdown, 4 July अनलॉक-5 वीकेंड लॉकडाउन में झारखंड सरकार ने थोड़ा बदलवा किया है। अब बंदिशे शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक ही प्रभावी रहेगी। पहले शनिवार शाम 4 बजे ही पूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाता था। अब लोगों को चार घंटे का अतिरिक्त समय, अपनी जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा भी धनबाद के लोगों को दिक्कत नहीं हो इस लिए जरूरी सुविधाओं का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। हां सब्जी, फल, राशन, किराना स्टोर, ज्वेलरी, कपड़े, मिठाई आदि की दुकाने पूर्ण रूप से बंद रहेगी। बावजूद टेनशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
वीकेंड लॉकडाउन है; नो टेनशन
सभी जरूरी सामान आप शनिवार को रात आठ बजे तक खरीद सकते है। संडे सिर्फ एक दिन कि बात है।सोमवार की सुबह छ बजे के बाद से पूर्व की तरह ही दुकान, हाट, बजारें खुल जाएंगें। आपकी जरूरत की चीजें जैसे मेडिकल सुविधाओं में एलोपैथी, होमियोपैथी व आयुर्वेदिक दवा की दुकाने आदि इस दौरान खुली रहेंगी। ब्रेड, दुध, पनीर, घी, दही आदि डेयरी प्रोडक्ट भी आपको बिना किसी परेशानी के उपलब्ध होंगे। घर में रसोई गैस खत्म हो जाए फिर भी चिंंता की बात नहीं, बाजार में मिल जाएंगे।
धनबाद डीसी ने दिए दिशा निर्देश
वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बेवजह सड़कों पर घुमने वालों पर जिला प्रशासन नकेल कसेगी। शादी समारोह भी इस दौरान चालू रहेंगे लेकिन लोगों की संख्या 50 से ज्याद नहींं होंगे। इसके अलावा इमरजेंसी के केस में अगर घर से बाहर निकला पड़े तो इसकी ठोस वजह प्रशासन को बताना होगा। प्रशासन का मकसद कोरोना की रफ्तार भले ही सुस्त पड़ गई है, लेकिन सावधानी जरूरी है।
पूर्ण लॉकडाउन में भी जारी है ये सुविधाएंं
- ढाबा के आस-आस खाना
- भोजन की होम डिलेवरी
- कोरोना टीकाकरण
- आयुर्वदिक दवा दुकाने
- होमियो पैथिक मेडिकल शॉप
- अंग्रेजी दवाई
- पैथोलॉजी व जांच केंद्र
- डायग्नोसिस सेंटर
- अस्पताल
- दूध, दही, घी, लस्सी, मिठाई आदि डेयरी प्रोडक्ट
- रसोई गैस
- सीएनजी
- पेट्रोल-डीजल
- वेयर हाउस
- गोडाउन इसके अलावा भी अगर आपको एक जिले से दूसरे जिलों में जाना है तो ई-पास की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। मतलब आप वैध कारणों या इलाज के कारण से राज्य भर में कही भी जाना तो होतो, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए व प्रशासन की अनुमति से जा सकते हैआपको ई-पास नहीं दिखाने होंगे। । कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए राज्य भर में कहीं भी बिना ई पास के घूम सकते है। हां अगर आपको राज्य से बाहर जाना है तो ई पास अनिवार्य होगा।