FASTag new deadline: टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य नहीं, जानिए लागू करने की नई तारीख
एनएचएआई ने नया आदेश जारी कर टोल प्लाजा से शत प्रतिशत फास्टैग का समय 15 फरवरी तक बढ़ा दिया है। मैथन टोल प्लाजा प्रबंधन को गुरुवार को एनएचएआई का आदेश पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार ने पूर्व में एक जनवरी से शत प्रतिशत फास्टैग लागू करने का निर्णय लिया था।
मैथन, जेएनएन। धनबाद में एनएच- 2 (जीटी रोड) से गुजरने वाले वाहनों के लिए राहत भरी खबर है। पहली जनवरी, 2021 से फास्टैग (FASTag) अनिवार्य करने की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। अब 15 फरवरी से राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों को पथकर चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। इस बाबत एनएचएआइ की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 1 जनवरी से फास्टैग लागू होने को लेकर वाहन मालिक परेशान थे। अब उनकी परेशानी कम हो गई है। उन्हें फास्टैग लगवाने के लिए समय मिल गया है।
एनएचएआई ने 30 दिसंबर को नया आदेश जारी कर टोल प्लाजा पर शत प्रतिशत फास्टैग लागू करने की समय-सीमा 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई। मैथन टोल प्लाजा प्रबंधन को गुरुवार को एनएचएआई का आदेश पत्र प्राप्त हुआ है। सरकार ने पूर्व में एक जनवरी से शत प्रतिशत फास्टैग लागू करने का निर्णय लिया था। इसके तहत फास्टैग नहीं होने पर वाहनों से 1 जनवरी से ही दोगुना जुर्माना वसूला जाना था। अब डेढ़ महीने के लिए वाहन मालिकों को राहत मिल गई है।