नीरज सिंह हत्याकांड: अप्राथमिकी अभियुक्त बना शूटर अमन सिंह
अदालत ने अमन को नीरज हत्याकांड का अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए उसकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया।
जासं, धनबाद। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह सहित चार लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर हत्या करने वाले शूटर अमन सिंह को इस कांड का अप्राथमिकी अभियुक्त बना दिया गया। इस कांड के अनुसंधानकर्ता निरंजन तिवारी ने शुक्रवार को अदालत में आवेदन देकर अमन को अप्राथमिकी अभियुक्त बनाने की प्रार्थना की।
सहायक लोक अभियोजक मो. जब्बाद हुसैन की दलील सुनने के बाद धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने अमन को नीरज हत्याकांड का अप्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए उसकी पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी कर दिया। अदालत ने मिर्जापुर जेल प्रशासन को प्रोडक्शन वारंट जारी कर आदेश दिया है कि वह अमन को अदालत में पेश करे।
कोर्ट में दस सबूत पेश
कोर्ट को दिए आवेदन में पुलिस ने अमन को इस कांड का अप्राथमिकी अभियुक्त बनाने के लिए 10 साक्ष्य पेश किए। पुलिस ने अपने आवेदन में कहा कि वाराणसी एसटीएफ ने अवैध पिस्टल के साथ अमन को पकड़ा।
वारदात के दिन वह घटनास्थल पर मौजूद था। मोबाइल नंबर 8112496676 जिसका इस्तेमाल अमन कर रहा था, की सीडीआर से इस बात की पुष्टि होती है। कड़ी मेहनत के बाद यूपी एसटीएफ के सहयोग से उसे पकड़ा जा सका। वह अंतरप्रांतीय शूटर है।
वह साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। उसके विरुद्ध आरोप पत्र दायर करने का प्रर्याप्त साक्ष्य है। बता दें कि बीते 3 मई को वाराणसी एसटीएफ ने अमन सिंह को मिर्जापुर में धरदबोचा। पूछताछ में अमन ने बताया था कि नीरज सिंह की हत्या के लिए रिंकू ने उसका संपर्क पंकज से कराया था।
विधायक को झटका, नहीं मिली दिल्ली जाने की अनुमति
अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में रांची की होटवार जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह को शुक्रवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। उनकी ओर से दायर याचिका को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव रंजन की अदालत ने खारिज कर दिया। शुक्रवार को न्यायालय की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक संजीव की ओर सेअधिवक्ता देवीशरण शरण सिन्हा और मो. जावेद ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा कि विधायक सिंह हिन्द मजदूर सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं जनता मजदूर संघ के उपाध्यक्ष हैं जो कि राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है। इसके अलावा वे संयुक्त विप्रति कमेटी के भी सदस्य हैं जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। आगामी 8-9 मई को कोल इंडिया भवन, दिल्ली में ट्रेड यूनियनों के साथ बैठक है।
डबलू को रिमांड के मामले में जेल अधीक्षक को राहत
नीरज हत्याकांड में जेल में बंद डबलू मिश्रा को पुलिस रिमांड पर दिए जाने के मामले में शुक्रवार को मंडल काराधीक्षक को बड़ी राहत मिली। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में काराधीक्षक के जवाब से संतुष्ट होकर उनके स्पष्टीकरण को स्वीकृत कर लिया गया। कोर्ट को दिए जवाब में काराधीक्षक ने कहा कि था कि पहली मई को पुलिस सुबह 10:30 बजे डबलू को रिमांड पर ले जाने के लिए जेल पहुंच चुकी थी। उसे कागजी कार्रवाई के बाद 11:35 बजे जेल से ले गई थी, जबकि कोर्ट का आदेश जेल प्रशासन को 12:25 बजे प्राप्त हुआ। पहली मई को बचाव पक्ष की आपत्ति के बाद कोर्ट ने डबलू मिश्रा को रिमांड पर लिए जाने के 24 अप्रैल के आदेश पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी थी। मगर, उसी दिन पुलिस डबलू मिश्रा को रिमांड पर ले गई।
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