पान मसाला बिक्री का उत्पादन व बिक्री करते मिले तो नपेंगे
धनबाद झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्राडों की जाच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद से राज्य में पान मसालों के लगभग एक दर्जन ब्रांड के उत्पादन भंडारण तथा बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा रखा है।
धनबाद : झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्राडों की जाच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद से राज्य में पान मसालों के लगभग एक दर्जन ब्रांड के उत्पादन, भंडारण तथा बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा रखा है। इसके अनुपालन के लिए उपायुक्त ने नगर आयुक्त को प्राधिकृत किया है। इसके आलोक में नगर प्रशासक चंद्रमोहन कश्यप ने पांचों अंचल धनबाद, कतरास, सिंदरी, झरिया और छाताटांड़ के कार्यपालक पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित पान मसालों के भंडारण, विनिर्माण, बिक्री एवं वितरण के रोकथाम के लिए सख्ती से अभियान चलाने की जरूरत है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। दरअसल विभिन्न जिलों से मिले 41 पान मसाला के नमूनों के जाच में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा पाई गई थी। मैग्नीशियम कार्बोनेट से दिल की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारिया होती हैं। पान मसाला के लिए खाद्य सुरक्षा कानून, 2006 में दिए गए मानक के मुताबिक मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलाना प्रतिबंधित है। इन पान मसालों पर प्रतिबंध
पान पराग पान मसाला, शिखर पान मसाला, रजनीगंधा पान मसाला, दिलरुबा पान मसाला, राजनिवास, मुसाफिर, मधु पान मसाला, बिमल पान मसाला, बहार, सेहरात ब्रांड पान मसाला एवं पान पराग प्रीमियम पान मसाला।