यहां लिए जाते सिर्फ निर्णय, नहीं होता अनुपालन; बिफरे सांसद ने पूछा-बैठक का औचित्य क्या है? Dhanbad News
जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सांसद पीएन सिंह पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन नहीं होने पर भड़क गए।
धनबाद, जेएनएन। हर तीन माह पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है। सड़क दुर्घटना रोकने और यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए हर बैठक में बड़े-बड़े निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन, निर्णय का अनुपालन नहीं होता है। वह भी तब सब समिति के पदेन अध्यक्ष धनबाद के सांसद और पदेन सचिव धनबाद के उपायुक्त हैं। शनिवार को सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई तो सांसद पीएन सिंह पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों का अनुपालन नहीं होने पर भड़क गए। उन्होंने उपायुक्त के बदले उपस्थित उप विकास आयुक्त शशि रंजन से पूछा कि बैठक में पारित प्रस्ताव का अनुपालन क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे में बैठक करने का औचित्य क्या है?
जिला सड़क सुरक्षा समिति की पिछली बैठक 13 जुलाई को हुई थी। 47 दिन बाद भी पारित प्रस्तावों में 90 प्रतिशत का अनुपालन नहीं हो पाया है। सांसद के तल्ख तेवर को देख उप विकास आयुक्त ने कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को बैठक की महत्व को समझाया जाएगा। साथ अनुपालन न करने वालों से लिखित रूप से जवाब मांगा जाएगा। जवाब संतोषजनक न होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद सांसद नरम हुए।
अब सवारी वाहनों में नहीं बजेगा गानाः अब यदि सवारी और मालवाहक वाहनों में गाना बजा तो चालक और मालिक पर कार्रवाई होगी। ऐसे वाहन चालकों और मालिक पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने का निर्णय किया है। शनिवार को समाहरणालय में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दुर्घटनाओं को रोकने और यातायात व्यवस्था में सुधार करने को लेकर कई निर्णय हुए। इनमें अहम रहा कि ऑटो, बस, ट्रक और पिकअप वैन में तेज आवाज में बजने वाले गानों पर रोक लगायी जाएगी। बैठक में उपविकास आयुक्त शशि रंजन समेत अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
सांसद पशुपतिनाथ सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सड़क पर घुमने वाले पशु, कट्स, गड्ढ़ा, स्पीड ब्रेकर समेत कई अन्य मुद्दे आए। इन सभी का समाधान करने का निर्णय लिया गया। सांसद ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए बताया गया कि इस वर्ष जुलाई माह के अंत तक सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों में 8.5 फीसद का इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग दो और 32 पर एक एंबुलेंस के जिम्मे 50 किलोमीटर का दायरा होता है। एंबुलेंस की इस दायरे को कम करने का प्रस्ताव दिया गया। इस पर सहमति भी बनी। ताकि सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को यथाशीघ्र अस्पताल पहुंचाया जा सके। इसके अलावा जिले के विभिन्न जगहों पर वाहनों की अवैध रूप से पार्किंग का भी मुद्दा गरमाया। सांसद ने ऐसे अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया।
20 मीटर पहले गति अवरोध : जिले में मुख्य सड़क से जुडऩे वाली 156 लिंक रोड़ को चिन्हित किया गया है। इन सभी लिंक रोड़ पर मुख्य सड़क से जुडऩे से 20 मीटर पहले गति अवरोधक बनाया जाएगा। बैठक में बताया गया कि लिंक रोड़ से निकलने वाले वाहन काफी तेज गति से आते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा एनएच के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रवेश और निकास के लिए अलग लेन निर्धारित करने की भी बात कही गई।
जानवरों के मालिकों पर कार्रवाई : सड़कों पर बैठने वाले पशुओं को लेकर भी चर्चा हुई। बताया गया कि सबसे अधिक धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग पर पशुओं का जमावड़ा होता है। यह जानवर जहां तहां बैठ जाते हैं। इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। इसे रोकने के लिए पशुओं के मालिकों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
मुख्य बातें
- जुलाई माह तक सड़क दुर्घटनाओं में 8.5 फीसद की बढ़ोत्तरी
- अवैध पार्किंग पर रोक लगाने का निर्णय
- एनएच के सभी पेट्रोल पंपों पर प्रवेश और निकास का होगा निर्धारण
- स्कूली वाहनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के मानकों का सख्ती से होगा पालन
- सड़क किनारे शराब की अवैध बिक्री पर लगेगी रोक
- ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप और गया पुल के नीचे जल जमाव नहीं होने देने का आदेश
- सड़क पर अवैध कट्स होंगे बंद
- 156 लिंक रोड पर बनेगा स्पीड ब्रेकर
- हटेंगे सड़कों से अनफिट वाहन
- गोल बिल्डिंग बलियापुर रोड में ढांगी मोड़ के पास सड़क पर बने गड्ढ़ों को शीघ्र होगी मरम्मत।