Neeraj murder case: शूटर का मोबाइल ठेला चालक कर रहा था इस्तेमाल, पुलिस का बना गवाह
Neeraj murder case विधायक संजीव के अधिवक्ता मो. जावेद ने कहा कि अभियोजन जान बूझकर मामले को लंबा खींच रहा है जबकि कांड के आरोपित विधायक काफी दिनों से जेल में बंद हैं।
धनबाद, जेएनएन। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों हत्या के मामले में गुरूवार को विधायक संजीव सिंह समेत अन्य आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश तिवारी ने जब्ती सूची के गवाह अयोध्या पासवान को कोर्ट में पेश किया।
रेलवे लाइन पर मिला था मोबाइल : कोर्ट को दिए बयान में अयोध्या ने कहा कि वह मिहिजाम में ठेला चलाता है। 22 मार्च 17 को वह शौच करने लाइन किनारे गया था। रेलवे लाइन पर उसे तीन टुकड़ों में बंटा एक मोबाइल फोन मिला था। उस मोबाइल फोन को वह अपने घर ले गया। उसकी पुत्री ने सीम लगाकर मोबाइल फोन चालू किया, जिसके बाद वह उसका उपयोग करने लगा। एक सप्ताह के बाद मिहिजाम पुलिस आई और मोबाइल जब्त कर कर ले गई थी। अयोध्या पासवान ने कहा कि जहां उसे मोबाइल मिला था वह स्थान चितरंजन रेलवे स्टेशन से करीब एक किलोमीटर दूर है।
पुलिस का दावा शिबू ने फेंका था मोबाइल : पुलिस ने आरोप पत्र में दावा किया है कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद शूटर शिबू ऊर्फ सागर ट्रेन से भागा था और उसी दौरान उसने अपने मोबाइल फोन से सिम निकालकर रेलवे लाइन पर उसे फेंक दिया, जिसे अयोध्या पासवान इस्तेमाल कर रहा था। आइईएमईआइ नंबर के सहारे पुलिस 28 मार्च को उस मोबाइल तक पहुंची थी।
फोरेंसिक जांच रिपोर्ट हुआ मार्क : सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन के निवेदन पर फोरेंसिक जांच रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में अंकित किया। अभियोजन ने शूटरों के फिंगर प्रिंंट संबंधित एफएसएल रिपोर्ट, मृतकों के कपड़े, मौके से बरामद कारतूस के खोखे संबधित एफएसएल रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप मे अंकित करने की प्रार्थना की थी।
अभियोजन लंबा खींच रहा है मामला : सुनवाई के दौरान विधायक संजीव के अधिवक्ता मो. जावेद ने कहा कि अभियोजन जान बूझकर मामले को लंबा खींच रहा है, जबकि कांड के आरोपित विधायक काफी दिनों से जेल में बंद हैं। मामले में अधिकांश गवाहों की गवाही हो चुकी है। पिछले 2 माह के बाद अब अभियोजन गवाह लाया है। अधिवक्ता जावेद ने अदालत से मामले का त्वरित निष्पादन करने की प्रार्थना की।
जारी हुआ है सम्मनः बताते हैं कि 16 मई को अभियोजन के निवेदन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दूबे की अदालत ने गवाह अयोध्या पासवान, आनंद माधव मिश्रा (नोडल ऑफिसर रिलांयस), राजकुमार पाल (नोडल ऑफिसर टेलीनोर), सुनील राणा, श्री हयात, धीरज कुमार गुप्ता के विरूद्ध गवाही हेतु सम्मन जारी किया था। इसके पूर्व अभियोजन के निवेदन पर अदालत ने गवाह राम अहलाद राय, उम्दा देवी व संजीत के विरूद्ध सम्मन जारी किया था, परंतु वे गवाही देने सोमवार को उपस्थित नहीं हुए। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश देते हुए अगली तारीख निर्धारित कर दी है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई के लिए फिर 4 जून की तारीख निर्धारित की है।
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