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दुष्कर्म मामले में विधायक को फिलहाल नहीं मिली राहत, प्रधान जिला जज ने जमानत अर्जी किया स्थानांतरित Dhanbad News

दुष्कर्म की कोशिश के मामले में विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से राहत नहीं मिली। वहीं कोयला कारोबारी पर हमला मामले में 10 हजार के दो मुचलके पर जमानत मिल गई।

By Sagar SinghEdited By: Published: Thu, 20 Feb 2020 11:38 PM (IST)Updated: Thu, 20 Feb 2020 11:38 PM (IST)
दुष्कर्म मामले में विधायक को फिलहाल नहीं मिली राहत, प्रधान जिला जज ने जमानत अर्जी किया स्थानांतरित Dhanbad News
दुष्कर्म मामले में विधायक को फिलहाल नहीं मिली राहत, प्रधान जिला जज ने जमानत अर्जी किया स्थानांतरित Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। भाजपा की पूर्व महिला नेत्री से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में विधायक ढुलू महतो को कोर्ट से राहत नहीं मिली। वहीं, गुरुवार को कोयला कारोबारी पर हमला मामले में 10 हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत मिल गई। दुष्कर्म मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। जहां जमानत अर्जी पर शनिवार को सुनवाई होगी।

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बता दें कि बाघमारा विधायक ढुलू महतो के चिटाही स्थित आवास पर बुधवार की सुबह पुलिस ने छापा मारा था। इस दौरान विधायक पिछले दरवाजे से भाग निकले थे। उनके वकील की तरफ से बुधवार को धनबाद कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी।

करीब पांच साल बाद कोर्ट में बयान दर्ज 

बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो के खिलाफ कतरास की पीडि़ता ने न्यायालय में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया है। पीडि़ता ने न्यायालय में बयान दिया कि नवंबर 2015 में हिंदुस्तान जिंक के टुंडू गेस्टहाउस में ढुलू महतो ने उनके शरीर को छुआ था और जबरन उनके साथ गलत काम किया था। पीडि़ता ने कोर्ट को बताया कि विधायक ने कहा था कि तुम 18 साल की लगती हो। कैसे मेनटेन करती हो। इसके बाद विधायक ने गलत काम किया। बयान के मुताबिक जब वो गेस्टहाउस गई थी तो वहां आनंद शर्मा थे। आनंद शर्मा और अयोध्या ठाकुर ने उससे कई बार कहा था कि ढुलू उसे पसंद करते हैं और उनकी बात मानने पर मालामाल कर देंगे।

कोयला कारोबारी पर हमला मामले में मिली जमानत : कोयला कारोबारी जगदीश कुमार राय उनके ड्राइवर व खलासी पर जानलेवा हमला करने के मामले में विधायक ढुलू महतो को अदालत से बड़ी राहत मिली। अदालत ने विधायक ढुलू को दो हजार रुपये जमा करने की शर्त पर दस-दस हजार रुपये के दो मुचलके पर जमानत दे दिया। बुधवार को विधायक ने अदालत से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। विधायक के खिलाफ इस मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी था।

क्या है मामला : 25 अप्रैल 2018 को विधायक ढुलू महतो, उनके भाई शरद महतो समेत 56 नामजद के खिलाफ कोयला कारोबारी जगदीश कुमार राय की शिकायत पर कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी के मुताबिक, 25 अप्रैल 18 को जब जगदीश की गाड़ी लोड होने के लिए न्यू अकाश किनारी कोलियरी के कांटा घर के पास पहुंची तो ढुलू समर्थकों ने ड्राइवर और खलासी के साथ मारपीट की। वे किसी तरह जान बचाकर भागे। ढुलू महतो की आवाज को वह पहचानते हैं। वह लगातार मोबाइल से अपने समर्थकों को बोल रहे थे कि जगदीश राय नहीं बचना चाहिए। 

विधायक ढुलू के बॉडीगार्ड केदार को मिली जमानत

किरण महतो के हाइवा व टीपर लूट मामले के नामजद आरोपित विधायक ढुलू महतो के प्राइवेट बॉडीगार्ड, पुलिस के मुताबिक केदार यादव को अदालत से बड़ी राहत मिली। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी की अदालत ने अधिवक्ता जितेंद्र  कुमार की दलील सुनने के बाद केदार यादव को दस हजार रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया। 19 फरवरी को केदार ने अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में दायर की थी। 

क्या है आरोप : किरण महतो की शिकायत पर 15 फरवरी 2020 को केदार यादव, रियाज अंसारी, सोनू शर्मा, राजू शर्मा, बॉबी खान तथा अमजद खान के खिलाफ लूट मारपीट तथा आम्र्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 15 फरवरी 20 को उसका 4 हाइवा व टीपर  केशरगढ साइडिंग में चल रहा था। इसी बीच किरण को सूचना मिली कि ढुलू समर्थक उपरोक्त सभी लोग उनके हाईवा मशीन लूट कर ले जा रहे हैं। किरण ने आरोप लगाया है कि सुभाष महतो के साथ मारपीट कर उसे उसके पॉकेट से 2500 रुपये ले लिया सोनू शर्मा तथा बॉबी ने धमकी दी कि तुम्हारे मालिक किरण को घुसकर घर में मारे हैं। नेतागिरी करेगा तो गाड़ी में आग लगा देंगे। किरण की शिकायत पर कतरास थाने  में 15 फरवरी को प्राथमिकी दर्ज की गई थी

ढूलू समर्थकों ने दायर की जमानत अर्जी

चिटाही निवासी डोमन महतो उनके पिता कन्हाई महतो पर जानलेवा हमला करने के मामले में विधायक ढुलू समर्थक व मामले के नामजद आरोपी अजय गोराई, बिट्टू सिंह एवं डंपी मंडल ने गुरुवार को अदालत में जमानत अर्जी दायर की। अधिवक्ता जीतेन्द्र कुमार ने बताया की जमानत याचिका पर शनिवार को सुनवाई होगी। पुलिस ने 19 फरवरी को तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जबकि विधायक की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।


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