सीएम राहत कोष में 10 हजार जमा करने की शर्त पर विधायक ढुलू को जमानत, मुजफ्फरपुर के व्यवसायी से मांगी थी 40 लाख रंगदारी Dhanbad News
मुजफ्फरपुर सोनबरसा निवासी इरशाद आलम की शिकायत पर विधायक ढुलू समेत पांच नामजद के विरूद्ध प्राथमिकी 22 मार्च 20 को दर्ज की गई थी। इसी मामले में विधायक ने 11 मई को सरेंडर किया था।
धनबाद, जेएनएन। MLA Dhullu Mahto bail मुजफ्फरपुर निवासी इरशाद आलम से 40 लाख रूपया रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद बाघमारा के भाजपा विधायक ढुलू महतो को अदालत ने जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। गुरुवार को विधायक ढुलू के अधिवक्ता एस एन मुखर्जी ,राधेश्याम गोस्वामी एवं एनके सविता की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने महतो को जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। जमानत की शर्त यह है कि विधायक ढुल दस हजार रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करेंगे।
क्या है मामला
मुजफ्फरपुर सोनबरसा निवासी इरशाद आलम के शिकायत पर विधायक ढुल्लू समेत पांच नामजद के विरूद्ध प्राथमिकी 22 मार्च 20 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक श्रेया फाइनेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोलकाता साल्ट लेक कॉलेज मोड़ कोलकाता धनबाद में काम कर रहे कंपनी एयर डेक्कन को 42 पोकलेन एवं ड्रिल मशीन के लिए फाइनेंस किया गया था। बेकर कंपनी के द्वारा फाइनेंस का किस्त भुगतान नहीं किए जाने पर फाइनेंस कंपनी ने सभी मशीनों को नीलामी की। ।इरशाद ने गाड़ियों को 33 लाख रुपये भुगतान कर खरीदा था। इरशाद को उपरोक्त गाड़ी मुराईडीह एरीया-1 से ले जाने का आदेश प्राप्त हुआ। मार्च 2016 में जब इरशाद अपने 4 कर्मचारियों के साथ गाड़ियों को प्राप्त करने हेतु मुराईडीह एरिया नंबर 1 बरोरा आया और गाड़ियों को मुराईडीह से ले जाने का प्रयास किया तो बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो, कपिल राणा, विधायक के बॉडीगार्ड केदार यादव, सिकंदर चौहान ,धर्मेंद्र गुप्ता एवं 8-10 लोग हरवे हथियार से लैस होकर आए और धमकी देते हुए रंगदारी की मांग की। 40 लाख रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।
11 मई को विधायक ने किया था आत्मसमर्पण
मुजफ्फपुर के व्यवसायी से रंगदारी मामले में पुलिस का दबाव बढ़ने पर विधायक ने 11 मई को धनबाद कोर्ट में आत्मसर्पण कर दिया था। तबसे वह धनबाद जेल में बंद हैं। हालांकि रंगदारी मामले में जमानत मिलने के बाद भी विधायक ढुलू महतो अभी जेल में ही रहेंगे। उनपर दुष्कर्म का मामला चल रहा है। जेल से बाहर निकलने के लिए विधायक को दुष्कर्म मामले में भी जमानत लेगी होगी।