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SAIL: कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों का होगा मुफ्त इलाज, जारी होगा मेडिकल कार्ड,

निश्शुल्क इलाज की सुविधा के लिए यह व्यवस्था बनायी गई है कि मृतक के पति अथवा पत्नी को पुत्र और पुत्री का मेडिकल कार्ड बनाने के लिए कार्मिक विभाग में आवेदन देना होगा। आवेदन जमा होने के बाद एक साल के लिए लाल कार्ड निर्गत किया जाएगा।

By MritunjayEdited By: Published: Mon, 20 Sep 2021 11:34 AM (IST)Updated: Mon, 20 Sep 2021 11:34 AM (IST)
SAIL: कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों का होगा मुफ्त इलाज, जारी होगा मेडिकल कार्ड,
सेल का बोकारो जनरल अस्पताल ( फाइल फोटो)।

जागरण संवाददाता, बोकारो। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) से जुड़ी बोकारो इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र समेत सभी कंपनियों में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले अधिकारी और कर्मचारी के आश्रितों का कंपनी के अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। आश्रित की श्रेणी में पुत्र और पुत्री को रखा गया है। सेल प्रबंधन ने यह आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। सामान्य परिस्थिति में अधिकारी या कर्मचारी के मरने पर सिर्फ आश्रित पति या पत्नी को सेल अस्पताल में निश्शुल्क इलाज की सुविधा पहले से है। याद दिला दे कि अभी तक कोरोना से सेल में सौ से अधिक अधिकारी और कर्मचारी दम तोड़ चुके हैैं। वैसे, सेल की मान्यता प्राप्त यूनियनें लंबे समय से मांग कर रही हैैं कि कोरोना से मृत अधिकारी या कर्मचारी के किसी आश्रित को स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए। सेल प्रबंधन ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।

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सेल की सहयोगी कंपनियों में अभी भी कई अधिकारी और कर्मचारी कोरोना के वायरस से संक्रमित हैं। सेल से संबद्ध यूनियनें आश्रित को कंपनी में नियोजन और उचित मुआवजा देने के लिए दबाव बनाए हुए हैैं। निश्शुल्क इलाज की सुविधा के लिए यह व्यवस्था बनायी गई है कि मृतक के पति अथवा पत्नी को पुत्र और पुत्री का मेडिकल कार्ड बनाने के लिए कार्मिक विभाग में आवेदन देना होगा। आवेदन जमा होने के बाद एक साल के लिए लाल कार्ड निर्गत किया जाएगा। लाल कार्ड के सहारे कंपनी के अस्पताल में एक साल तक निश्शुल्क इलाज होगा। एक साल के बाद लाल कार्ड का नवीकरण कराना होगा। ऐसे आश्रित जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है, उस परिस्थिति में बड़े पुत्र-पुत्री को अधिकार होगा कि वे कार्मिक विभाग में आवेदन देकर चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकें। मृतक की विवाहित पुत्री को चिकित्सा सुविधा के अधिकार से वंचित रखा गया है। बता दें कि सेल की कंपनियों में अधिकारी अथवा कर्मचारी की मौत होने पर आश्रित पति या पत्नी में सिर्फ को कंपनी प्रबंधन से निश्शुल्क इलाज की सुविधा मिलती है।

वेज रिवीजन के लिए सेल प्रबंधन को दिए गए मांग पत्र में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले के आश्रित को नौकरी और मुआवजा देने की बात है। इस मसले का अंतिम समाधान जल्द निकल जाएगा।

-राजेंद्र सिंह, महामंत्री किम्स सह एनजेसीएस सदस्य


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