लोकसेवकों के बारे में लोकायुक्त ने कह दी बड़ी बात, चार-पांच साल में बदल जाता रहन-सहन Dhanbad News
समाज की जड़ तक भ्रष्टाचार समा चुका है। इसे मिटाने के लिए जन-जन की ओर से आवाज उठनी चाहिए। भ्रष्ट लोकसेवकों के विरुद्ध लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी।
धनबाद, जेएनएन। झारखंड के लोकायुक्त ध्रुव नारायण उपाध्याय ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा-समाज की जड़ तक भ्रष्टाचार समा चुका है। इसे मिटाने के लिए जन जन की ओर से आवाज उठनी चाहिए। सुदूर क्षेत्रों में भी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता लानी होगी तभी देश और राज्य भ्रष्टाचार मुक्त हो सकेगा।
चार से पांच साल में बदल जाता लोकसेवकों का रहन-सहनः उपाध्याय ने शनिवार को कोयला नगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिलावार मुहिम' पर कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कहा लोकसेवक का रहन सहन का स्तर 4 से 5 साल में काफी बदल जाता है। ऐसे भ्रष्ट लोकसेवक के विरुद्ध लोगों को अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने वाले लोकसेवक को उजागर करना हर नागरिक का अधिकार है। सरकार विकास के लिए राशि खर्च करती हैं। उसमें किए गए भ्रष्टाचार की शिकायतें भी लोग लोकायुक्त से कर सकते हैं। भ्रष्ट लोकसेवक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होती है और गलत तरीके से धनोपार्जन करने वाले को जेल होती है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वे आज भागे भागे फिर रहे हैं। जो लोकसेवक गलत करेंगे वे दंडित होंगे और उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की मुहिम चलाई जा रही है।
प्रतिमाह 100 से 150 शिकायतें प्राप्त हो रही हैंः लोकायुक्त ने कहा कि झारखंड के 24 जिलों में से 18 -19 जिले से जानकारी के अभाव में शिकायतें नहीं मिल रही थी। लेकिन जागरूकता शिविर लगाने के बाद लोग जागरूक हो गए हैं और समझ चुके हैं कि भ्रष्टाचार से मुक्ति केवल चर्चा से नहीं बल्कि लोकायुक्त के पास शिकायत करने के बाद ही होगी। अब प्रति महा 100 से 150 शिकायतें लोकायुक्त को प्राप्त हो रही है। पहले यह आंकड़ा 15 से 25 था। उन्होंने आह्वान किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध अधिक से अधिक शिकायतें लोग करें। उन्होंने बताया कि ढाई साल के कार्यकाल में 2100 से अधिक मुकदमों का निस्तारण किया जा चुका है। 100 लोक सेवक के विरूद्ध प्राथमिकी एवं विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। कई पर कार्रवाई चल रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आज विभिन्न सरकारी कार्यालयों में काम करने के एवज में और रिश्वत लेने के लिए लोगों को बारंबार दौड़ाया जाता है और परेशान किया जाता है। ऐसे लोगों के विरुद्ध सरल प्रक्रिया के तहत लोकायुक्त को शिकायत की जा सकती है।
लोकायुक्त ने कहा कि अब सरकार ने सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। जिससे लोगों का संपर्क सीधे उनके काम से होता है। इससे लोग बिचौलियों से बच सकते हैं। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ किसान और मजदूरों का शोषण हो रहा है। बीचौलियों के कारण योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। पारा लीगल वालंटियर आगे बढ़कर ऐसे लोगों की सहायता करें। भ्रष्टाचार के विरुद्ध वे भी सिपाही हैं।
लोकायुक्त से शिकायत करने की प्रक्रिया है काफी सरलः कार्यशाला को संबोधित करते हुए लोकायुक्त के सचिव संजय कुमार ने कहा कि हर जिले में लोकायुक्त अधिनियम को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धनबाद में यह 12वां कार्यक्रम है। इसके तहत लोकायुक्त अधिनियम की जानकारी लोगों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त से शिकायत करने की प्रक्रिया काफी सरल है। लोग सादे कागज पर लोकसेवक के विरुद्ध लिखित रूप से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत में शिकायतकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जिनके खिलाफ शिकायत करनी है उसका स्पष्ट नाम साक्ष्य के साथ संलग्न कर सकते हैं। साथ ही शिकायत में की गई बातें सच है, से संबंधित एक शपथ पत्र संलग्न करना है। इसके लिए 4 रुपए 70 पैसे की स्टैंप लगानी पड़ती है। लोकसेवक के विरुद्ध की गई शिकायत किसी न्यायालय में नहीं होनी चाहिए। शिकायत को डाक या स्वयं लोकायुक्त कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त में शिकायत करने के लिए अधिवक्ता को रखने से बाध्यता नहीं है। लोग स्वयं इसकी पैरवी कर सकते हैं।
ऐसी शिकायतें कर सकते है दर्जः संजय कुमार ने बताया कि लोकायुक्त के पास लोकसेवक के विरूद्ध आय से अधिक संपत्ति, रिश्वत मांगने, सरकारी योजना में गड़बड़ी की शिकायतें की जा सकती है। साथ ही सेवानिवृत्ति का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें भी की जा सकती है। ऐसी शिकायतों का निस्तारण तीव्र गति से 6 से 8 माह में किया जाता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध लोकपाल के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
यह शिकायत नहीं होंगी दर्जः संजय कुमार ने बताया कि लोगों का आपसी विवाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी के विरुद्ध, नियुक्ति से संबंधित मामले या न्यायालय में पहले से दर्ज मुकदमों से संबंधित शिकायतें लोकायुक्त के पास दर्ज नहीं की जा सकती। कार्यशाला का उद्घाटन न्यायधिपति ध्रुव नारायण उपाध्याय, लोकायुक्त, झारखंड, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कच्छप, लोकायुक्त के सचिव संजय कुमार, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथियों का स्वागत बार के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने किया। मंच का संचालन वरीय अधिवक्ता जया कुमार ने किया। धन्यवाद ज्ञापन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविंद कच्छप ने किया।
कार्यक्रम में माननीय विधायक धनबाद राज सिन्हा, माननीय विधायक सिंदरी फूलचंद मंडल, अपर समाहर्ता आपूर्ति संदीप कुमार दोराईबुरू, अपर समाहर्ता श्याम नारायण राम, अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था, अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम, धनबाद बार के महासचिव देवी शरण सिन्हा, अधिवक्ता जया कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सभी पारा लीगल वालंटियर, बार के पूर्व अध्यक्ष कंसारी मंडल सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित थे।