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दीपावली पर जेएसपीएसबी के निर्देशों की हुई 'आतिशबाजी', अब छठ और क्रिसमस को लेकर जारी किया दिशा-निर्देश

दीपावली के बाद छठ सामने है। छठ पर्व पर भी कुछ लोग आतिशबाजी करते हैं। दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी किया था। इसका अनुपालन नहीं हुआ। अब बात करते हैं बाकी के पर्व त्योहार की।

By MritunjayEdited By: Published: Mon, 16 Nov 2020 08:35 AM (IST)Updated: Mon, 16 Nov 2020 08:35 AM (IST)
दीपावली पर जेएसपीएसबी के निर्देशों की हुई 'आतिशबाजी', अब छठ और क्रिसमस को लेकर जारी किया दिशा-निर्देश
छठ पर्व और क्रिसमस पर भी कुछ लोग आतिशबाजी करते हैं।

धनबाद, जेएनएन। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी बेहद संजीदा है। यही कारण है कि पहली बार एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष को लेकर महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। दीपावली बीत गई और महज दो घंटे तक ही आतिशबाजी करने का निर्देश दिया था, हालांकि इसका पालन नहीं हो सका।

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दीपावली के बाद छठ सामने है। छठ पर्व पर भी कुछ लोग आतिशबाजी करते हैं। दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी किया था। इसका अनुपालन नहीं हुआ। अब बात करते हैं बाकी के पर्व त्योहार की। क्रिसमस और नववर्ष पर भी आतिशबाजी होती है। इस बार क्रिसमस और नववर्ष दोनों दिन मात्र 35 मिनट के लिए ही आतिशबाजी यानी पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है। 11:55 से रात्रि 12:30 तक आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी तरह छठ में सुबह छह से आठ बजे तक दो घंटे के लिए आतिशबाजी की अनुमति दी गई है। इस निर्देश के आलोक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव राजीव लोचन बक्शी ने राज्य के सभी उपायुक्त और एसपी को पत्र जारी किया है।

पत्र में स्पष्ट कहा है कि एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जो भी निर्देशों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उन पर आइपीसी की धारा 188 और वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जेएसपीसीबी के क्षेत्रीय पदाधिकारी आरएन चौधरी ने बताया कि एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी।


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