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अदालत की अवमानना में फंसे उप विकास आयुक्त, हाई कोर्ट में तलब Dhanbad News

सीईओ सह डीडीसी शशि रंजन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 30 मार्च 2019 को मैरिज हॉल को सील कर दिया। इसके बाद संजय कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना का मामला दाखिल किया।

By mritunjayEdited By: Published: Sat, 27 Jul 2019 12:12 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jul 2019 12:12 PM (IST)
अदालत की अवमानना में फंसे उप विकास आयुक्त, हाई कोर्ट में तलब Dhanbad News
अदालत की अवमानना में फंसे उप विकास आयुक्त, हाई कोर्ट में तलब Dhanbad News

धनबाद/रांची, जेएनएन। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने अवमानना के एक मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए धनबाद के उप विकास आयुक्त (डीडीसी) को तलब किया है। अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। डीडीसी की जगह कार्यालय सहायक द्वारा शपथ पत्र दाखिल करने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि कार्यालय सहायक ने किस हैसियत से शपथ पत्र दाखिल किया है। इसकी पूरी जानकारी के साथ डीडीसी को 30 अगस्त को अदालत में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया है।

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दरअसल, लुबी सर्कुलर रोड के पास संजय कुमार सिंह ने एक मैरिज हॉल को लीज पर लिया है। जिला परिषद के सीईओ सह डीडीसी ने लीज नवीकरण से इन्कार करते हुए छह मार्च 2018 को मैरिज हॉल खाली करने का आदेश जारी किया। इसमें 24 घंटे के अंदर हॉल की चाबी परिषद के सहायक अभियंता के यहां जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद संजय कुमार सिंह ने सीईओ के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के बाद 26 मार्च 2018 को अदालत ने यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया। इस बीच मैरिज हॉल के बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ। सीईओ सह डीडीसी शशि रंजन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए 30 मार्च 2019 को मैरिज हॉल को सील कर दिया। इसके बाद संजय कुमार सिंह ने हाई कोर्ट में अवमानना का मामला दाखिल किया। इस पर अदालत ने जिला परिषद और सीईओ से जवाब मांगा था। इसके बाद जिला परिषद के अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई ने स्वयं जवाब दाखिल किया, जबकि सीईओ सह डीडीसी की ओर से उनके कार्यालय सहायक ने शपथ पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान ऐसा देख अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। मामले में अगली सुनवाई 30 अगस्त को होगी।

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