Move to Jagran APP

नीरज हत्याकांड की CBI जांच की रिट मंजूर, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया कांउटर एफिडेविट देने का आदेश Dhanbad News

नीरज हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने को दायर रिट याचिका सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। विधायक संजीव सिंह ने कोर्ट में रिट दायर कर सीबीआई जांच की मांग की थी।

By Sagar SinghEdited By: Published: Fri, 29 Nov 2019 03:49 PM (IST)Updated: Fri, 29 Nov 2019 03:49 PM (IST)
नीरज हत्याकांड की CBI जांच की रिट मंजूर, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया कांउटर एफिडेविट देने का आदेश Dhanbad News
नीरज हत्याकांड की CBI जांच की रिट मंजूर, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया कांउटर एफिडेविट देने का आदेश Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। नीरज सिंह हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने के लिए दायर रिट याचिका सुनवाई के लिए झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर ली है। शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए विधायक संजीव सिंह के अधिवक्ता मो जावेद ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंदा सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश देते हुए रिट याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

loksabha election banner

छह सितंबर को विधायक संजीव सिंह ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 308/19 दायर कर हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। अधिवक्ता जावेद ने बताया कि विधायक की ओर से दायर रिट में कहा गया है कि विधायक समेत अन्य को फंसाने के लिए कांड के सूचक नीरज सिंह के भाई व उनके सहयोगियों के द्वारा स्क्रिप्ट बनाई गई और अपने पसंद के पुलिस अधिकारी को इस मामले में अनुसंधानकर्ता बनाया गया। इस पूरे घटनाक्रम में अनुसंधानकर्ता ने वही किया जो उसे करने को कहा गया।

अधिवक्ता ने बताया कि रिट में कहा गया है कि ऐसा प्रतित होता है कि अनुसंधानकर्ता दुराग्रह से ग्रसित होकर किसी खास व्यक्ति को फंसाने के लिए व सूचक और उसके परिवार को खुश करने के लिए ऐसा किया है। एसआईटी की जांच के विषय में डायरी में कहीं जिक्र ही नहीं किया। ऐसी हालत में जबकि मामले का निष्पक्ष अनुसंधान ही नहीं किया गया हो, पुलिस की कार्यशैली पर विश्वास करना कठिन है। इसलिए इस मामले का पुन: अनुसंधान सीबीआई से कराई जाए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.