Jharkhand : लॉकडाउन में वाहन निकाला तो देना होगा 10 हजार जुर्माना, लाइसेंस के साथ रजिस्ट्रेशन भी होगा रद
डीटीओ ने बताया कि जब्त वाहनों को लॉकडाउन का आदेश नहीं मानने के अलावा लोक स्वस्थ्य के प्रति शिथिलता बरतते हुए वाहन चलाने के अपराध में जुर्माना किया गया।
धनबाद, जेएनएन। कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव के लिए बुधवार से पूरे देश को लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और वाहन लेकर सड़कों पर घूमते देखे जा रहे है। इसको लेकर सड़क पर वाहन निकालने पर बुधवार से परिवहन विभाग बुधवार से बेहद सख्ती से पेश आएगा। ऐसे लोगों से 10 हजार रुपये जुर्माना वसूलते हुए लाइसेंस निलंबित करने के साथ रजिस्ट्रेशन भी रद किया जाएगा।
इधर, मंगलवार को बोकारो जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष गर्ग ने गरगा पुल से लेकर सेक्टर बारह मोड़ तक सघन वाहन जांच अभियान चलाकर 40 वाहनों को जब्त किया। जब्त वाहनों में 35 दोपहिया तो पांच कारें थीं। सभी से 1150 रुपये जुर्माना लेकर छोड़ा गया।
डीटीओ ने बताया कि जब्त वाहनों को लॉकडाउन का आदेश नहीं मानने के अलावा लोक स्वस्थ्य के प्रति शिथिलता बरतते हुए वाहन चलाने के अपराध में जुर्माना किया गया। उन्होंने कहा कि पहला दिन होने की वजह से ऐसे सभी वाहन चालकों को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों को सड़क पर चलने की छूट दी गई है, वैसे वाहनों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।